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बहरागोड़ा से 18 नामांकन

बहरागोड़ा : बहरागोड़ा प्रखंड कार्यालय में सोमवार को मुखिया पद से 18 पुरुष व महिला उम्मीद वारों ने सीओ सह निर्वाची पदाधिकारी जयवंती देवगम के समक्ष नामांकन दाखिल किया. सभी प्रत्याशी काफी तामझाम से प्रखंड कार्यालय पहुंचे और नामांकन किया. नामांकन के लिए काफी गहमा गहमी रही. वनकांटा पंचायत से भागमत मांडी, जीतेंद्र पैड़ा, चैतन्य […]

बहरागोड़ा : बहरागोड़ा प्रखंड कार्यालय में सोमवार को मुखिया पद से 18 पुरुष व महिला उम्मीद वारों ने सीओ सह निर्वाची पदाधिकारी जयवंती देवगम के समक्ष नामांकन दाखिल किया. सभी प्रत्याशी काफी तामझाम से प्रखंड कार्यालय पहुंचे और नामांकन किया. नामांकन के लिए काफी गहमा गहमी रही.

वनकांटा पंचायत से भागमत मांडी, जीतेंद्र पैड़ा, चैतन्य सिंह, महादेव सिंह, पुरनापानी पंचायत से गुरूचरण मांडी, पानसरी हांसदा, गम्हरिया पंचायत से गोविंद चंद्र मुर्मू, विराम हांसदा, गुहियापाल पंचायत से सोमाय हांसदा, गोपालपुर पंचायत से भारती मुर्मू, माटिहाना पंचायत से दुर्गा पद मानकी, मुटुरखाम पंचायत से शीतल हेंब्रम, चिंगड़ा पंचायत से मंजू रानी मांडी, सांडरा पंचायत से बासेत मुर्मू, राजलाबांध पंचायत से रेवती नायक, पाथरा पंचायत से रायसन सोरेन, भूतिया पंचायत से छीता रानी मांडी और खेड़ुवा पंचायत से सुनील कुमार सिंह ने नामांकन भरा. वहीं सोमवार को मुखिया पद के लिए 15 नामांकन फॉर्म की बिक्री हुई.

69 ने वार्ड मेंबर पद से नामांकन किया

सोमवार को वार्ड मेंबर पद से 69 प्रत्याशियों ने बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी ज्ञानमणी एक्का के समक्ष नामांकन किया. वहीं सोमवार को वार्ड मेंबर पद के लिए 140 नामांकन फॉर्म की बिक्री हुई.

मुखिया के लिए भगवान हो का नामांकन रद्द

मुसाबनी. बेनाशोल पंचायत से मुखिया पद पर चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करने वाले भगवान हो का नामांकन को स्कूटनी में रद्द कर दिया गया. श्री हो ने नामांकन रद्द किये जाने को गलत बताया है तथा इसके विरूद्ध राज्य निर्वाचन आयुक्त से शिकायत करने की बात कही है. भगवान हो ने कहा कि उन्होंने अपने नामांकन में किसी बात को नहीं छुपाया था. उसके अनुसार मारपीट के एक मामले में 26 सितंबर 04 से 16 अगस्त 07 तक तीन साल तक जेल की सजा हुई थी.

भगवान हो के अनुसार वह पंचायत चुनाव अधिनियम के तहत पंचायत चुनाव में भाग लेने का हकदार था.लेकिन निर्वाची पदाधिकारी ने उनका नामांकन रद्द कर दिया है.निर्वाची पदाधिकारी से संपर्क नहीं होने से उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका.

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