दुष्कर्म व जालसाजी में दस साल की सजा
चाईबासा : शादी का आश्वासन देकर विधवा महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने व झांसा देकर रुपया ठगने के मामले में जमशेदपुर निवासी मंजीत बिरूवा को दस साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा अदालत ने सुनायी है. जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनोज कुमार सिंह की अदालत में मामले में सुनवाई चल […]
चाईबासा : शादी का आश्वासन देकर विधवा महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने व झांसा देकर रुपया ठगने के मामले में जमशेदपुर निवासी मंजीत बिरूवा को दस साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा अदालत ने सुनायी है. जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनोज कुमार सिंह की अदालत में मामले में सुनवाई चल रही थी.
पीड़िता ने कुमारडुंगी थाना में 14.10.2013 को दर्ज शिकायत में बताया था कि वह बिहार के एक स्वास्थ्य केंद्र में वह कार्यरत थी. 2007 में उसके पति का निधन हो गया. जिसके बाद मंजीत ने उसके साथ संपर्क किया था. शादी का झांसा देकर उसने उसके साथ कई दफा शारीरिक संबंध बनाया तथा 9 लाख रुपये भी ठग लिये. उसके पति की मोटरसाइकिल भी वह ले गया. शादी का दबाव बनाने पर वह उसे तथा उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दे रहा था.
विवाहिता को भगाने के आरोपी को नहीं मिली जमानत
चाईबासा. विवाहिता को काम के बहाने भगाकर गुजरात में बेचने के आरोपी बीरिसंह बिरूवा की जमानत याचिका को जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम के अदालत ने खारिज कर दिया है. आरोपी के खिलाफ प्रदीप तांती ने मंझारी थाना में 9.5.2015 को मामला दर्ज कराया था.