बांसपानी:रेलवे साइडिंग में 60 दिनों के लिए धारा 144

बड़बिल : दक्षिण-पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल स्थित बांसपानी रेलवे साइडिंग (जोड़ा) में रविवार को जिला प्रशासन ने 60 दिनों के लिए धारा 144 लगा दिया. रेलवे साइडिंग क्षेत्र के 500 मीटर की दूरी से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है. बिना किसी काम के एक से ज्यादा लोगों को साइडिंग की तरफ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 19, 2016 5:04 AM

बड़बिल : दक्षिण-पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल स्थित बांसपानी रेलवे साइडिंग (जोड़ा) में रविवार को जिला प्रशासन ने 60 दिनों के लिए धारा 144 लगा दिया. रेलवे साइडिंग क्षेत्र के 500 मीटर की दूरी से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है. बिना किसी काम के एक से ज्यादा लोगों को साइडिंग की तरफ जाने पर रोक लगायी गयी है.

इसके लिए सोमवार को एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने माइक से घोषणा की. इसके पूर्व बांसपानी रेलवे साइडिंग में दो बार धारा 144 लग चुका है. सोमवार को अचानक यूनियन के मजदूरों की ओर से मालगाड़ी में लौह अयस्क लोड करने से मामला बिगड़ गया.

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