नि:शक्त बच्ची से दुष्कर्म में 12 वर्ष का कारावास
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जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने सुनाया फैसला
पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश
जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त कैद
चाईबासा : जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार सिंह की अदालत ने विकलांग व मंदबुद्धि नाबालिग से दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए बीरबल लागुरी को 12 साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर 6 माह के अतिरिक्त जेल काटनी होगी. इस संबंध में पीड़िता नाबालिग की मां ने 28 मार्च 2013 को जेटेया थाने में मामला दर्ज कराया गया था.
इसमें उसने बताया कि रोजाना की तरह वह 27 मार्च की सुबह काम करने खेत में गयी थी. देर शाम घर लौटने पर उसकी मंदबुद्धि व विकलांग बेटी ने बताया कि सीलदौरी गांव का अधेड़ बीरबल लागुरी दोपहर को उसके घर आया था. उसे मक्का खिलाने के बहाने ट्राई साइकिल में बिठाकर खेत की ओर ले गया था. यहां उसने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. बाद में उसे घर छोड़ गया.