बच्चों से काम कराना अपराध

चाईबासा : विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार चाईबासा के तत्वावधान में सदर प्रखंड के चढ़ाई पीढ़ अंतर्गत ग्रामीण मुंडा कार्यालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम हुआ. इसमें अधिवक्ता महेंद्र दोराईबुरू ने ग्रामीणों व बच्चों को कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र में मजदूरी जैसे भारी काम कराना गैर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 13, 2016 3:34 AM

चाईबासा : विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार चाईबासा के तत्वावधान में सदर प्रखंड के चढ़ाई पीढ़ अंतर्गत ग्रामीण मुंडा कार्यालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम हुआ. इसमें अधिवक्ता महेंद्र दोराईबुरू ने ग्रामीणों व बच्चों को कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र में मजदूरी जैसे भारी काम कराना गैर कानूनी है. छोटी-मोटी समस्याओं का समाधान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार से नि:शुल्क विधिक सेवा ले सकते हैं.

राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिकार की टीम सीकीपीएल प्रमिका दोराईबुरू ने बच्चों की सहायता के लिए 1098 नंबर पर चाइल्ड लाइन को फोन करने की सलाह दी. वहीं मानकी शिवचरण पाड़ेया, ग्रामीण मुंडा बिंदराय देवगम एवं चंद्रमोहन देवगम ने ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी. मौके पर समिति के सदस्य संजय बिरूवा व कोल्हान जनजातीय छात्र एवं मित्र जागरूकता क्लब के छात्र ननकु मुंडा, पप्पू, जॉनी, जोन, सतीश, चंबरू देवगम, कृष्णा बिरूली, बुधन, जामुदा, भगवान, सानगी, सिंगराय, सोनाराम, राम तामसोय, मंगल, बबलू जामुदा, सावन बिरूवा, मानु देवगम इत्यादि उपस्थित थे.

Next Article

Exit mobile version