चाकू से चाचा की हत्या में भतीजे को उम्रकैद

चाईबासा : चाची से अवैध संबंध का आरोप लगाने पर चाचा की चाकू से गोद कर हत्या मामले में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अलादत ने दोषी योगेंद्र उर्फ जोगेन मुंदुइया को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इस संबंध में चाकी मुंदुइया ने 6.11.2013 को तांतनगर थाने में मामला दर्ज कराया गया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 1, 2016 5:19 AM

चाईबासा : चाची से अवैध संबंध का आरोप लगाने पर चाचा की चाकू से गोद कर हत्या मामले में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अलादत ने दोषी योगेंद्र उर्फ जोगेन मुंदुइया को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इस संबंध में चाकी मुंदुइया ने 6.11.2013 को तांतनगर थाने में मामला दर्ज कराया गया था.

उसने बताया था कि वे लोग बोंगासिंदरी गांव के रहने वाले है. घटना वाले दिन उसका पति जम्बीर मुंदुइया के साथ झगड़ा चल रहा था. पति का कहना था कि उसका भतीजे जोगेन के साथ अवैध संबंध है. इस दौरान जोगेन वहां पहुंच गया. इसके कारण चाचा -तीजे में विवाद हो गया. गुस्से में जोगेन घर से चाकू ले आया और चाचा की चाकू से हत्या कर दी.

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