पत्नी प्रताड़ना में पति को दो साल छह माह की सजा

चाईबासा : पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोपी पति लखींदर नायक को एसडीजेएम पोड़ाहाट ओम प्रकाश की अदालत ने दो साल छह माह की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. अभियुक्त के खिलाफ उसकी पत्नी सुमित्र नायक ने शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देने तथा दूसरी शादी करने की शिकायत कराईकेला थाने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 31, 2014 4:54 AM

चाईबासा : पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोपी पति लखींदर नायक को एसडीजेएम पोड़ाहाट ओम प्रकाश की अदालत ने दो साल छह माह की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. अभियुक्त के खिलाफ उसकी पत्नी सुमित्र नायक ने शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देने तथा दूसरी शादी करने की शिकायत कराईकेला थाने में 22.11.2011 को दर्ज करायी थी. सुमित्र के अनुसार कराईकेला थाना अंतर्गत पोंगड़ा गांव निवासी शिक्षक लखींदर शराब पीकर मारपीट करता था. 25.4.2004 को उसने मेरमेरा निवासी सजंयती से विवाद कर लिया था.

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