एमएमएस कांड : कृष्णा शर्मा उर्फ डबला दोषी करार

चाईबासा : चक्रधरपुर के एमएमएस कांड के दो आरोपी राजेश शर्मा व मिंटू भट्टर को प्रथम सहायक सत्र न्यायाधीश सह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश कुमार सिंह की अदालत ने निदरेष पाकर बरी कर दिया. इस कांड के मुख्य आरोपी कृष्णा शर्मा उर्फ डबला शर्मा को दोषी पाया गया है. सजा की बिंदु पर कल सुनवाई […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:40 PM

चाईबासा : चक्रधरपुर के एमएमएस कांड के दो आरोपी राजेश शर्मा व मिंटू भट्टर को प्रथम सहायक सत्र न्यायाधीश सह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश कुमार सिंह की अदालत ने निदरेष पाकर बरी कर दिया. इस कांड के मुख्य आरोपी कृष्णा शर्मा उर्फ डबला शर्मा को दोषी पाया गया है.

सजा की बिंदु पर कल सुनवाई होगी. पीड़िता ने चार नवंबर 11 को उक्त आरोपियों के खिलाफ चक्रधरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें बताया गया था कि उसके पति की मृत्यु के बाद वह रायपुर के संस्थान से बीएड की शिक्षा ग्रहण कर रही थी.

चक्रधरपुर से रायपुर ट्रेन से आने-जाने के क्रम में आरोपी डबला शर्मा से उसकी पहचान हुई. इसके बाद से शादी का झांसा देकर वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा. एक दिन चक्रधरपुर रेलवे क्र्वाटर में ले जा कर डबला ने उसके साथी राजेश शर्मा व मिंटू भट्टर से भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया. इनकार करने पर उसकी अश्लील तसवीर मोबाइल में खींच कर बदनाम करने का प्रयास किया गया.

मामले में साक्ष्य व पेश रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में मुख्य आरोपी कृष्णा शर्मा व डबला पर आरोप तय हो गया है. सजा के बिंदु पर आज निर्णय आने की उम्मीद है. कोर्ट ने मामले में सह अभियुक्त राजेश शर्मा व मिंटू भट्टर को निदरेष करार देकर बरी करने का आदेश दिया है. फिलहाल तीनों आरोपी जेल में है.

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