चाईबासा : 2010 के एक दुष्कर्म मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने दो आरोपी को दोषी करार दिया. वहीं दोनों दोषी को 14 साल की सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. इसमें टोंटो थाना अंतर्गत बिरसिंहहातु निवासी मोथरा कुंदवार और गुमदी कुंदवार शामिल है.
इस संबंध में पीड़िता के बयान पर 29 दिसंबर 2010 को थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था. इसमें बताया गया कि 27 जुलाई 2010 को पीड़िता छोटा गुदड़ी बाजार गयी थी. शाम छह बजे घर लौटने के दौरान बिरसिंहहातु तालाब के पास मोथरा कुंदवार से मुलाकात हो गयी. यहां मोथुरा ने शादी का प्रलोभन देकर बलात्कार किया और भाग गया.
इसके बाद मोथरा को खोजने पीड़िता उसके घर पहुंची. वहां मोथुरा और गुमदी दोनों बैठे थे. वहां मोथरा ने रात होने की बात कहकर उसे रोक लिया. रात में दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. दूसरे दिन सुबह पीड़िता ने अपने भाई को घटना की जानकारी दी. इसके बाद मुंडा के साथ पीड़िता थाने पहुंची.