” 7 स्क्वायर फीट देना होगा होल्डिंग टैक्स

नगर विकास विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजर ने दी जानकारी, कहा फार्म भरने के पश्चात 15 डिजिट का आयेगा होल्डिंग नंबर फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी 2017 तक चक्रधरपुर : चक्रधरपुर नगर पर्षद अंतर्गत रहने वाले लोगों को मकान का होल्डिंग टैक्स सात रुपये स्क्वायर फीट देना होगा. मंगलवार को नगर विकास विभाग […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 23, 2016 6:10 AM

नगर विकास विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजर ने दी जानकारी, कहा

फार्म भरने के पश्चात 15 डिजिट का आयेगा होल्डिंग नंबर
फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी 2017 तक
चक्रधरपुर : चक्रधरपुर नगर पर्षद अंतर्गत रहने वाले लोगों को मकान का होल्डिंग टैक्स सात रुपये स्क्वायर फीट देना होगा. मंगलवार को नगर विकास विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजर सौरभ कुमार ने चक्रधरपुर नगर पर्षद अध्यक्ष केडी साह को नियमावली का बुकलेट व फार्म सौंपा. बताया गया कि मकान मालिक होल्डिंग टैक्स खुद तय करेंगे. मकान व भूखंड का आकलन कर घोषणा पत्र को स्वयं भर कर नगर पर्षद कार्यालय में जमा करेंगे. विभागीय अधिकारियों ने बताया कि झारखंड सरकार के आदेशानुसार 16 नवंबर से लागू हो गया है. फार्म भरने के पश्चात 15 डिजिट का होल्डिंग नंबर आयेगा.
21 जनवरी 2017 तक फार्म जमा करने की अंतिम तिथि है. फार्म जमा नहीं करने पर आवासीय लोगों से दो हजार रुपये तथा व्यावसायिक वालों से पांच हजार रुपये जुर्माना लिया जायेगा. साक्ष्य छुपाने पर शत प्रतिशत जुर्माना लगेगा. चक्रधरपुर जन सुविधा केंद्र में कार्यरत कर्मचारी घर-घर जाकर फार्म का वितरण करेंगे. जानकारी के लिये 18001212241 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है. संबंधित लोग होल्डिंग टैक्स से संबंधित जानकारी ले सकते हैं. नगर पर्षद अध्यक्ष श्री साह ने विभागीय लोगों से होल्डिंग टैक्स से संबंधित जानकारी हासिल की. मौके पर मुख्य रूप से सर्किल मैनेजर रवि भारती, जन सुविधा केंद्र के टीम लीडर अरधा किशोर, सीटी मैनेजर विपिन टोप्पो आदि मौजूद थे.
नगर पर्षद अध्यक्ष को फॉर्म सौंपते विभागीय अधिकारी

Next Article

Exit mobile version