बार-बार कोर्ट से सम्मन के बावजूद नहीं हुए हाजिर
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राज परिवार के आदित्य सिंहदेव पर गैरजमानती वारंट
बार-बार कोर्ट से सम्मन के बावजूद नहीं हुए हाजिर जमीन खरीद मामला दो चेक हुए थे बाउंस चाईबासा : चेक बाउंस के दो मामलो में सरायकेला राज परिवार के वर्तमान राजा आदित्य सिंहदेव के विरुद्ध चाईबासा सीजेएम के न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. चाईबासा गुटुसाई निवासी मणिकांत पोद्दार और बबलू निषाद […]
जमीन खरीद मामला
दो चेक हुए थे बाउंस
चाईबासा : चेक बाउंस के दो मामलो में सरायकेला राज परिवार के वर्तमान राजा आदित्य सिंहदेव के विरुद्ध चाईबासा सीजेएम के न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. चाईबासा गुटुसाई निवासी मणिकांत पोद्दार और बबलू निषाद से वर्ष 2012 में सरायकेला जेल रोड की जमीन देने के नाम पर दोनों से अलग-अलग दो लाख 86 हजार रुपये लेकर सरायकेला रजिस्ट्री कार्यालय में करारनामा किया. इसके बाद खरीदारों को जमीन पर दखल नहीं मिला. सरायकेला अंचल कार्यालय से उन्हें जानकारी मिली कि जिस जमीन का उनलोगों ने करार किया है उसपर पुराना तालाब है. नियमानुसार तालाब सैरात की जमीन होने के कारण उसकी खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है
इसके बाद दोनों ने पैसे वापसी के लिए आदित्य सिंहदेव के पास चक्कर लगाना शुरू किया. तीन वर्ष तक दौड़ धूप के बाद दोनों को अगस्त 2016 में दोनों को दो-दो लाख रुपये का चेक मिला. दोनों ने चाईबासा के सिंडिकेट बैंक स्थित अपने खाते में चेक जमा किया, जो बाउंस हो गया. दोनों ने चाईबासा सीजेएम के न्यायालय में शिकायतवाद दायर किया. इस मामले में कई बार सम्मन जारी होने के बाद भी आरोपी के कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया.
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