महेश हत्याकांड में दो हत्यारों को उम्रकैद

प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला बिहार से मजदूरी के लिए जमशेदपुर आया था महेश मानगो निवासी उसके ससुर के बयान पर मामला दर्ज हुआ था चाईबासा : बिहार के रोहतास जिलांतर्गत नोखा निवासी मजदूर महेश चौरसिया की हत्या मामले में मंगलवार को प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 1, 2017 1:04 AM

प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

बिहार से मजदूरी के लिए जमशेदपुर आया था महेश
मानगो निवासी उसके ससुर के बयान पर मामला दर्ज हुआ था
चाईबासा : बिहार के रोहतास जिलांतर्गत नोखा निवासी मजदूर महेश चौरसिया की हत्या मामले में मंगलवार को प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने लुपुंगुटू बासासाई निवासी राधा देवगम और नरदो पुरती को आजीवन कैद की सजा सुनायी. इस संबंध में 9 अगस्त 2011 को मृतक महेश चौरसिया के ससुर शंकर चौरसिया (जमशेदपुर के मानगो शांतिनगर निवासी) ने मुफस्सिल थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था. इसमें कहा गया कि महेश के पांच बच्चे हैं.
उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. इसके कारण वह काम के लिए जमशेदपुर आया. जमशेदपुर में किराये के मकान में रहकर मजदूरी करता था. इसी बीच वह मानगो के तीन-चार लोगों के साथ मिलकर मजदूरी के लिए चाईबासा आया था. सभी संत जेवियर्स स्कूल लुपुंगुटु के भवन निर्माण में कार्यरत थे. आठ अगस्त 2011 की शाम महेश राशन खरीदने के लिए दुकान गया था. इसके बाद वह घर नहीं लौटा. दूसरे दिन सुबह महेश के एक साथी गणेश मोदक ने फोन से बताया कि महेश चौरसिया की हत्या हो गयी है.

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