साथी जवान की हत्या में जवान को उम्रकैद
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अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
गुलाल लगाने से मना करने व धक्का देने पर चाकू से किया था हमला
थोलकोबाद कैंप के सहायक कमांडेंट के बयान पर दर्ज हुआ था केस
चाईबासा : गुलाल लगाने से मना करने व धक्का देने वाले साथी की चाकू घोंपकर हत्या मामले में सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय दिनेश राय की अदालत ने सीआरपीएफ जवान ब्रजेश कुमार तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. 17 मार्च 2014 को सीआरपीएफ 197 बटालियन के थोलकोबाद कैंप में घटना हुई थी. इस मामले में थोलकोबाद कैंप के सहायक कमांडेंट जीतवाहन उरांव के बयान पर छोटानागरा थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया था.
धक्का देने से नाराज हो दिया घटना को अंजाम
दर्ज मामले में बताया गया कि सीआरपीएफ का जवान ब्रजेश कुमार तिवारी 17 मार्च 2014 की सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे अपने साथी जवान विजय कुमार खन्ना के टेंट में गया. होली का समय होने के कारण ब्रजेश ने विजय को गुलाल लगाना चाहा. विजय ने गुलाल लगाने से मना करते हुए धक्का मार दिया. इससे ब्रजेश को गुस्सा आ गया था. उसने पास पड़े चाकू से विजय पर हमला कर दिया.
छाती व सिर पर गंभीर वार के कारण हुई मौत
चाकू से छाती व सिर पर कई वार होने के कारण विजय गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद आरोपी ने चाकू कैंप से बाहर फेंक दिया था, हालांकि तबतक कई जवान वहां पहुंच गये. उन्होंने ब्रजेश के कपड़े में खून लगा देखा. वहीं विजय को खून से लथपथ नीचे पड़ा पाया था. आरोपी जवान को पकड़ कर पुलिस के हवाले करने के साथ घायल विजय को किरीबरू अस्पताल भेजा गया. अस्पताल जाने के क्रम में उसकी मौत हो गयी थी.