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31 तक होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करनेवालों पर न लगायें जुर्माना

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By Prabhat Khabar Digital Desk | April 18, 2017 6:30 AM

सीकेपी नप अध्यक्ष व वार्ड पार्षदों ने मंत्री को लिखा पत्र,कहा

चक्रधरपुर : 31 मार्च तक होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वाले आवासीय व व्यवसायी प्रतिष्ठान पर क्रमश: दो व पांच हजार रुपये जुर्माना भुगतान पर तत्काल रोक लगाने तथा जुर्माना राशि संबंधी कार्यवाही को प्रभाव मुक्त करने की मांग को लेकर नगर व आवास विभाग के मंत्री सीपी सिंह, नगर विकास विभाग के निदेशक राजेश कुमार शर्मा, कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार व स्पाइरो शॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के टीम लीडर को नप अध्यक्ष केडी साह, उपाध्यक्ष आनंद कसेरा व वार्ड पार्षदों ने हस्ताक्षरयुक्त एक पत्र लिखा है. नगर पर्षद अध्यक्ष श्री साह ने बताया कि विगत 15 अप्रैल को वार्ड पार्षदों के साथ आपातकालीन बैठक हुई.
बैठक में होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वाले पर जुर्माना राशि भुगतान पर रोक लगाने पर चर्चा किया गयी. उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक चक्रधरपुर नगर वासियों को होल्डिंग टैक्स जमा करना था. लेकिन 30 प्रतिशत शहरवासी अब तक होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कर पाये हैं. स्पाइरो शॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सूचना जारी किया गया कि 31 मार्च तक सेफ व होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वाले आवासीय व व्यावसायिक टैक्स पर दो व पांच हजार का जुर्माना लगेगा. उन्होंने बताया कि जुर्माना राशि पर रोक लगाने के लिये स्पाइरो शॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में जाकर मौखिक व लिखित सूचना दी गयी है. जुर्माना राशि लेने पर रोक नहीं लगा तो स्पाइरो शॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के चक्रधरपुर कार्यालय में तालाबंदी कर दी जायेगी. पत्र में उपाध्यक्ष श्री कसेरा, वार्ड पार्षद दिनेश जेना, लीला प्रसाद, अंजू देवी, ज्योति केरकेट्टा, रीना मुखी, जया दास, निकु सिंह आदि शामिल है.

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