सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 5 साल बाद हुई आरोपियों को सजा
बड़बिल : सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पांच वर्षों से चंपुआ जेल में बंद तीनों आरोपियों पर शनिवार को चंपुआ सब जज पवित्र मोहन सामल की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए. तीनों आरोपी चिंता मुंडा (20), कड़िया मुंडा (20) तथा शंभु मुंडा (30) को मामले में दोषी पाया और तीनों को दस-दस वर्ष कारावास के साथ दस-दस हजार रुपये जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया. जुर्माने की राशि नहीं जमा करने में अतिरिक्त 6 माह की सजा होगी. विदित हो कि चम्पुआ थाना अंतर्गत गुंदुरिया गांव में 30 जनवरी 2012 की रात तेलकुई की रहने वाली 20 वर्षीय पीड़िता अपने रिश्तेदार के घर घुमने आयी थी. 30 जनवरी की रात जब घर में सब गहरी नींद में थे तभी आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था.
