प्रतिनिधि, चाईबासा सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करनेवाले दोषी को पांच साल की कठोर सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला गुरुवार को पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत सह प्रथम जिला व सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश की अदालत ने सुनायी है. दोषी लंबोदर महतो जराइकेला थाना क्षेत्र के मकरंडा गांव के पारोडीह टोला का रहनेवाला है. घटना वर्ष 2020 की है. पीड़िता के पिता के बयान पर 11 नंवबर 2020 को थाना में दोषी के खिलाफ पोक्सो एक्ट का मामला दर्ज हुआ था. दर्ज मामले में उन्होंने बताया कि 11 नवंबर 2020 को दोपहर करीब एक बजे उनकी बेटी को गलत नीयत से आरोपी उठा कर घर से कुछ दूर सुनसान जगह झाड़ी में ले गया और बच्ची का मुंह और हाथ बांध दिया. जब बच्ची की रोने की आवाज पड़ोस की एक महिला को सुनायी दी, तो महिला झाड़ी की ओर गयी. वहां देखा कि बच्ची का मुंह और हाथ बांधा हुआ था. उन्होंने बच्ची की पहचान की. इसके बाद वे महिला बच्ची के घर गयी और उसके माता-पिता को घटना की जानकारी दी. जानकारी मिलते ही परिजन झाड़ी की ओर गये व बेटी को झाड़ी से निकाला. तब बेटी ने बताया कि गांव के लंबोदर महतो ने उसे उठाकर झाड़ी में पटक दिया था. दर्ज मामले में उन्होंने बताया था कि कुछ दिन पूर्व भी रात्रि करीब 12 बजे बुरी नीयत से घर घुसकर पत्नी के साथ भी छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था.
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