दोषी डॉक्टर दंपती को 3.80 लाख क्षतिपूर्ति देने का सुनाया फैसला

पीड़िता ने 2 मई 2013 को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की थी

By Prabhat Khabar News Desk | June 27, 2024 11:30 PM
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प्रतिनिधि, चाईबासा उपभोक्ता आयोग के न्यायालय ने लापरवाही के मामले में दोषी डॉक्टर दंपती को तीन लाख 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का फैसला सुनाया है. आरोपियों में साकची (जमशेदपुर) स्थित मेडिकल संचालक डॉ संयुक्ता नंदा और डॉ ब्रह्मा नंदा शामिल हैं. चक्रधरपुर के पंप रोड निवासी मरीज दीपांजिका सरकार ने 2 मई 2013 को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की थी. उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार ने इसकी जानकारी दी. अध्यक्ष ने बताया कि चक्रधरपुर के पंप रोड निवासी मरीज दीपांजिका सरकार एचएसजी की बीमारी से ग्रसित थीं. डॉ नंदा सप्ताह में एक दिन चक्रधरपुर स्थित जालाराम मेडिकल में बैठती थीं. वहां पर मरीज अपना स्वास्थ्य जांच कराने आयी. चिकित्सकों ने उनकी संपूर्ण जांच कराने के लिए जमशेदपुर के साकची स्थित अपने मेडिकल में बुलाया. जहां डॉक्टरों ने अल्ट्रासांउड समेत अन्य जांच की. इसके बाद महिला ट्रेन से वापस चक्रधरपुर लौट रही थी. उसी दौरान उसका रक्तस्राव शुरू हो गया. इसी दौरान मरीज ने डॉक्टर को इसकी जानकारी दी. लेकिन डॉक्टरों ने उसे किसी तरह की कोई सलाह नहीं दी. इसके बाद मरीज सिकंदाराबाद इलाज कराने चली गयीं. बताया कि मरीज ने डॉ संयुक्ता नंदा और ब्रम्हा नंदा के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में पांच लाख रुपये जुर्माना देने की शिकायत की थी. इसके बाद उपभोक्ता आयोग के न्यायालय ने लापरवाही का दोषी ठहराते हुए डॉ दंपती को तीन लाख 80 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का फैसला सुनाया है.

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