Chaibasa News : नामित को 6.75 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश

चाईबासा : जिला उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाया

By Prabhat Khabar News Desk | September 10, 2024 11:36 PM
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प्रतिनिधि, चाईबासा जिला उपभोक्ता आयोग ने भारतीय जीवन बीमा निगम चक्रधरपुर शाखा व उसकी एजेंट अंजना देवी और रमेश शर्मा को दोषी पाकर पॉलिसी के आधार पर पॉलिसीधारक को छह लाख 75 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने का फैसला सुनाया है. पीड़िता चक्रधरपुर निवासी एल अन्नपूर्णा ने 2022 को जिला उपभोक्ता आयोग चाईबासा न्यायालय में शिकायत दर्ज करायी थी. उन्होंने एलआइसी के खिलाफ अपनी 11 नीतियों के लिए दावा की थी. इसमें उनके दिवगंत पति एल सीताराम अंजनेयुल ने जीवन बीमा की पॉलिसी ली थी. पति की मौत के बाद एल अन्नपूर्णा को लाभों से वंचित कर दिया गया. इस कारण उन्होंने मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा. उन्होंने एलआइसी चक्रधरपुर शाखा व उनके एजेंट अंजना देवी और रमेश शर्मा के खिलाफ उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज करायी थी. उसने 15 लाख रुपये दावा व मानसिक उत्पीड़न के लिए मांग की थी. दर्ज शिकायत में बताया था कि एलआइसी एजेंट ने प्रीमियम की राशि ली, स्व एल सीतारामर ने साढ़े आठ लाख रूपये की प्रीमियम कराया था. अदालत में एलआइसी को आदेश दिया कि वह पीड़ित अन्नपूर्णा को 6 लाख रुपए का भुगतान करे. 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ और 50 हजार रुपये मानसिक उत्पीड़न के लिए तथा 25 हजार रुपये मुकदमे की लागत के लिए मुआवजा भुगतान करे. अदालत ने आरोपियों को 60 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है.

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