संवाददाता, चाईबासा जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है. घटना सोनुआ थानांतर्गत भुतनासा गांव की है. जिन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है, उनमें कोंदा गोप, दशरथी हेंब्रम, माझी हेंब्रम, गोमिया होनहागा व पातो हेंब्रम शामिल हैं. घटना के संबंध में 27 मई 2020 को थाने में मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले के अनुसार, 26 मई 2020 को गांव के ही एक व्यक्ति की लाठी, डंडे व पत्थर से कूच कर हत्या हुई थी. युवक रात में भोजन करने बाद घर में सोया था. तभी आरोपी उसके घर आये और हत्या कर दी. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने आरोपी कोंदा गोप, दसरथी हेंब्रम, माझी हेंब्रम गोमिया होनहागा व पातो होनहागा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. ……………………
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है