प्रतिनिधि, चाईबासा प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ल की अदालत ने शनिवार को आठ साल के बालक दिनेश दिग्गी उर्फ चोकोय दिग्गी हत्याकांड के दोषी दिलीप सुरीन को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. दोषी दिलीप सुरीन सोनुआ थाना क्षेत्र के भालूमारा गांव के शंकोसाई टोला का रहने वाला है. जानकारी के अनुसार, दिलीप ने बालक दिनेश उर्फ चोकोय की धारदार हथियार से हत्या की थी. दोषी के खिलाफ के सोनुआ थाना में 8 जनवरी 2021 को हत्या का मामला दर्ज हुआ था. दर्ज मामले में बताया गया था कि गजोमति दिग्गी अपने पोते दिनेश दिग्गी के साथ सुबह आठ बजे खाना खायी. इसके बाद गजोमती लकड़ी लाने जंगल चली गयी. जब वह दोपहर को लकड़ी लेकर घर आयी, तो ग्रामीणों ने उसे बताया कि उसका पोते दिनेश दिग्गी को गांव के दिलीप सुरीन ने तेजधार हथियार से गर्दन रेत कर हत्या कर दी. बालक दोषी दिलीप के घर के पास मना करने के बावजूद खेल रहा था. इस दौरान दिलीप ने बालक की गला रेत कर हत्या कर दी थी. दोषी आपराधिक प्रवृत्ति का है. पहले भी कई बार जेल जा चुका है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है