चाईबासा:बड़े भाई की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ल की अदालत ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

By Prabhat Khabar News Desk | April 27, 2024 11:30 PM
an image

चाईबासा.

प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ल की अदालत ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. दोषी जोसेफ सुरीन गोइलकेरा थाना क्षेत्र के पटनिया गांव का रहने वाला है. मृतक जेम्स की पत्नी मरियम सुरीन ने 11 जून 2017 को अपने देवर जोसेफ सुरीन के खिलाफ थाना में हत्या का मामला दर्ज कराया था. दर्ज मामले में उन्होंने बताया कि 10 जून 2017 की रात्रि करीब 8.30 बजे प्रति दिन की तरह पति जेम्स घर में झाड़ू लगा रहा था. इस दौरान पीछे से जोसेफ सुरीन को धक्के लगा तो वह गिर गया. इसके बाद उठकर जोसेफ ने अपने बड़े भाई जेम्स सुरीन के साथ मारपीट की और कुदाल उठाकर सिर पर पीछे से मारा. जिससे पति बेहोश होकर जमीन पर गिर गये और कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गयी. जब हल्ला करने लगी तो आसपास के लोग घर आये और देवर जोसेफ को पकड़ कर हाथ-पैर बांध दिया. इसके उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Exit mobile version