चाईबासा. चाईबासा के एमपी-एमएलए न्यायालय के न्यायाधीश सुप्रिया रानी तिग्गा की अदालत ने एक मामले में बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती समेत आठ लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इनमें विधायक के समर्थक कौशिक बेहरा, नित्यानंद मोहंती, गौतम मोहंती, पोरेश मोहंती, टुलू साव, सरबिंदु साव व लोकनाथ मोहंती शामिल हैं. मामला 21 जुलाई, 2003 का है. चाकुलिया थाना में सड़क जाम करने का मामला दर्ज हुआ था. प्राथमिकी में बताया गया था कि क्षेत्र की जर्जर सड़क की मरम्मत को लेकर समीर मोहंती ने समर्थकों के साथ सड़क जाम किया था. इससे आवागमन बाधित हो गया था. पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया था. बताया गया कि सड़क निर्माण कराने के लिए कई बार प्रशासन से मांग की गयी थी. इसके बावजूद सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ था.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है