प्रतिनिधि, चाईबासा
प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ल की अदालत ने लड़की भगाने का आरोप लगाकर मारपीट करने के दोषी को एक साल की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. दोषी कुचुगुरु लागुरी टोंटो थाना क्षेत्र के दिउरीसाई टोला का रहनेवाला है. घायल जनवरी लागुरी (महिला) ने 12 सितंबर 2022 को थाना में कुचुगुरु लागुरी के खिलाफ मारपीट करने का मामला दर्ज कराया था. दर्ज मामले में उन्होंने बताया था कि उसका छोटा भाई जोबा हेंब्रम करीब दो माह से जीजा-दीदी के घर दिउरीसाई में रहता था. इसी बीच पड़ोस के कुचुगुरु लागुरी की बेटी से भाई जोबा का प्रेम-प्रसंग हो गया. 10 सितंबर 2022 को दोनों ने खुशी से शादी कर ली. इसके बाद जोबा अपनी पत्नी को अपने गांव कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के टुंटाकटा के बागेयासाई टोला ले गया.11 सितंबर को आरोपी ने की थी मारपीट
जनवरी ने बताया कि 11 सितंबर 22 को कुचुगुरु गाली-गलौज करते हुए घर आया और अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करने लगा. बेटी के बारे में कुछ भी नहीं जानने की बात कहने पर वह मुझसे मारपीट करने लगा. आवाज सुनकर (जनवरी लागुरी का पति) बड़कुंवर लागुरी आया, तो उनके साथ भी जान मारने की नीयत से लाठी से मारपीट कर घायल कर दिया और जाते-जाते जान से मारने की धमकी दी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है