Loading election data...

चाईबासा : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 22 साल की कठोर सजा

पीड़िता के पिता ने 15 अक्तूबर, 2022 को मुफस्सिल थाना में किया था केस

By Prabhat Khabar News Desk | June 27, 2024 11:36 PM

प्रतिनिधि, चाईबासा

प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ओम कुमार की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी को 22 साल की कठोर सजा सुनायी है. इसके साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. दोषी बुधन सिंह सुंडी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नरसंडा गांव के बुरुसाई टोला का रहनेवाला है. पीड़िता के पिता के बयान पर 15 अक्तूबर 2022 को मुफस्सिल थाना में बुधन सिंह सुंडी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में उन्होंने बताया कि आरोपी अक्सर घर में आना-जाना करता था. 11 अक्तूबर 2022 की रात के करीब 9 बजे आरोपी घर आया और बरामदे में सो गया. आधी रात को आरोपी बेटी के कमरे में घुसा व घटना को अंजाम दिया. इसके साथ किसी से बात नहीं बताने और जान से मारने की धमकी दी थी. बेटी डर से बात नहीं बतायी. जब वह दर्द से परेशान हो गयी तो 15 अक्तूबर को आपबीती बतायी. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने आरोपी बुधन सिंह सुंडी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version