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चाईबासा : डोडा-पोस्ता की तस्करी के दो दोषियों को 10-10 साल की सजा

30 मार्च 2022 को प्रखंड कल्याण पदाधिकारी ने दर्ज कराया था मामला.

प्रतिनिधि, चाईबासा

अवैध डोडा-पोस्ता की खरीद-बिक्री व परिवहन मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को 10-10 साल की कठोर सजा सुनायी है. साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ल की अदालत ने सुनायी है. दोषियों में गणेश चंद्र साहु व मानस प्रधान शामिल हैं. गणेश चंद्र साहु चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के केरा और मानस प्रधान कराइकेला थाना क्षेत्र के रांगरिंग गांव का रहनेवाला है. बंदगांव प्रखंड के प्रखंड कल्याण पदाधिकारी गुरुवा सोरेन के बयान पर 30 मार्च 2022 को दोनों पर मामला दर्ज हुआ था. दर्ज मामले में उन्होंने बताया था कि 30 मार्च 2022 को बंदगांव थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तिरला के आसपास अवैध डोडा-पोस्ता की तस्करी व परिवहन होनेवाला है.

वाहन चेकिंग के दौरान बरामद हुई थी सामग्री

सूचना के आलोक में बंदगांव थाना प्रभारी मनोज कुमार नेतृत्व में गठित टीम द्वारा ग्राम तिरला के पास एनएच- 5(ई) मुख्य सड़क पर वाहन चेकिंग प्रारंभ किया गया. वाहन चेंकिंग के दौरान चक्रधरपुर की ओर से आ रहे पिकअप वाहन (जेएच-05सीडब्ल्यू) को रोकने का इशारा किया. लेकिन पुलिस को देखकर चालक वाहन को लेकर भगाने लगा. इसके बाद पुलिस ने वाहन का पीछा कर तिरला मोड़ के पास रोका. वाहन पर सवार व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर बताया कि गणेश साहु और मानस प्रधान बताया. वहीं, गाड़ी की तलाशी लेने पर चार जूट बोरे मिले थे, जिसमें दो जूट बोरे में डोडा और दो जूट बोरा में पोस्ता पाया गया था. जब कागजात मांगा गया, तो कोई वैध कागजात नहीं प्रस्तुत किया. इसके बाद वाहन सहित डोडा और पोस्ता को जब्त कर थाना ले जाया गया था.

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