14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

शिबू सोरेन की आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल का फैसला, छह महीने में सीबीआई पूरी करे प्रारंभिक जांच

झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की आय से अधिक संपत्ति के खिलाफ दाखिल शिकायतवाद पर लोकपाल ने फैसला सुनाया.

रांची: लोकपाल ने आय से अधिक संपत्ति मामले में झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ दाखिल शिकायतवाद पर सोमवार को फैसला सुनाया. लोकपाल ने सीबीआई को जल्द से जल्द जांच करने का आदेश दिया है. इस मामले की प्रारंभिक जांच छह महीने के अंदर पूरी करने को कहा गया है. इसके साथ जांच रिपोर्ट की एक प्रति सौंपने को कहा है. बता दें कि लोकपाल ने इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने 2020 में लोकपाल के समक्ष शिकायतवाद दर्ज कराया था.

मासिक प्रगति रिपोर्ट भी सौंपें
लोकपाल ने अपने आदेश में सीबीआई से कहा है कि वह मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजे और जांच की प्रगति से हर महीने अवगत कराए. लोकपाल ने 30 अप्रैल या उससे पहले पहली जांच रिपोर्ट मांगी है.

घूस लेकर नरसिम्हा राव सरकार को बचाने के कारण पूर्व केंद्रीय मंत्री पर चलेगा केस : डॉ निशिकांत दुबे

लोकपाल ने किया शिकायतवाद को निष्पादित
लोकपाल ने सोमवार को जारी अपने आदेश में कहा कि शुरुआती जांच के दौरान आए निष्कर्षों के आधार पर जांच एजेंसी सीबीआई अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने को स्वतंत्र है. इस आदेश के साथ लोकपाल की ओर से झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉ निशिकांत दुबे का शिकायतवाद को निष्पादित कर दिया गया.

झारखंड : आय से अधिक संपत्ति के मामले लोकपाल की जांच पर रोक नहीं, शिबू सोरेन की याचिका खारिज, बढ़ सकते हैं मुश्किलें

2020 में दर्ज कराया गया था शिकायतवाद
गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने राज्यसभा सांसद व झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन व उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था और 2020 में लोकपाल के समक्ष शिकायतवाद दर्ज कराया था. इसी शिकायतवाद पर लोकपाल ने आज फैसला सुनाते हुए सीबीआई को आदेश दिया.

आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन की अपील पर सुनवाई आज

दिल्ली हाईकोर्ट से भी शिबू सोरेन को नहीं मिली थी राहत
लोकपाल द्वारा की जा रही प्रारंभिक जांच के आदेश को शिबू सोरेन ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट से शिबू सोरेन को अपील याचिका पर राहत नहीं मिली थी. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा था और एकल पीठ ने लोकपाल के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें