Coronavirus Bhopal : मध्य प्रदेश के भोपाल में 3 लाख परिवारों को आज मुफ्त मिलेगा दो माह का राशन

भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसके बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन में सख्ती जारी रहेगी. यहां सोमवार से किसी तरह की ढील नहीं दी गयी है. यही वजह है कि केंद्र और राज्य के सरकारी कार्यालय, उद्योग व फैक्ट्री बंद रहेंगे. इतना ही नहीं, सभी निजी संस्थानों के कार्यालय भी बंद रहेंगे. कलक्टर तरूण पिथोड़े ने इस बाबत आदेश जारी किया है. इस बीच आज भोपाल जिले में 3 लाख परिवारों को दो महीने का राशन मुफ्त में दिया जाएगा. राशन का वितरण उचित मूल्य की दुकानों पर किया जायेगा. प्रति सदस्य 4 किलो गेहूं और एक किलो चावल दिया जायेगा.

By Panchayatnama | April 20, 2020 9:31 AM

भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसके बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन में सख्ती जारी रहेगी. यहां सोमवार से किसी तरह की ढील नहीं दी गयी है. यही वजह है कि केंद्र और राज्य के सरकारी कार्यालय, उद्योग व फैक्ट्री बंद रहेंगे. इतना ही नहीं, सभी निजी संस्थानों के कार्यालय भी बंद रहेंगे. कलक्टर तरूण पिथोड़े ने इस बाबत आदेश जारी किया है. इस बीच आज भोपाल जिले में 3 लाख परिवारों को दो महीने का राशन मुफ्त में दिया जाएगा. राशन का वितरण उचित मूल्य की दुकानों पर किया जायेगा. प्रति सदस्य 4 किलो गेहूं और एक किलो चावल दिया जायेगा.

रेड जोन वाले जिले को छोड़ अन्य जिलों में खुलेंगे सरकारी दफ्तर

राज्य सरकार ने रेड जोन वाले जिलों को छोड़ कर अन्य सभी जिलों में सरकारी कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है. आपको बता दें कि भोपाल में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इस कारण इसे रेड जोन में रखा गया है.

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कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में नहीं होगा निर्माण कार्य 

निगमायुक्त बी विजय दत्ता ने निर्माण कार्यों को लेकर बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि संक्रमित क्षेत्रों में निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा. विशेष अनुमति लेकर ही निर्माण कार्य किया जा सकेगा. इसमें आवेदक को प्रारूप में निर्माण कार्य का महत्व, शेष निर्माण कार्य का प्रतिशत, लागत, कार्य पूरा होने की अवधि, मजदूरों की संख्या समेत पूर्ण जानकारी देनी होगी. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर ठेकेदारों को एक पत्र भी देना अनिवार्य है.

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लेनी होगी विशेष अनुमति

केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार निगम द्वारा निर्माण कार्यों को शुरू करने का निर्णय लिया गया है. जलकार्य, सीवेज व सिविल शाखा के महत्वपूर्ण विकास कार्यों को करने की अनुमति दी जायेगी. अमृत योजना से जुड़े सभी प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू किया जाएगा.

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सुरक्षित शारीरिक दूरी का करना होगा पालन

जिले के फंदा और बैरसिया ब्लॉक में मनरेगा के तहत कार्य शुरू किया जा सकेगा. इस दौरान सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा.

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