‘चूड़ी बेचनेवाले को लतियाने से अच्छा सीमा पर जाकर दुश्मन से लड़ो’, Viral Video को देख भड़के कुमार विश्वास
Indore के Video Viral पर Kumar Vishwas ने कहा कि एक चूड़ी बेचनेवाले को घेरकर लतियाते ये दर्जन भर लोग यदि इतने ही वीर हैं तो जरा सीमा पर जाकर दुश्मन के आगे ज़ोर दिखाने का काम करें....
Indore Viral Video : इंदौर में फेरी लगाकर चूड़ी बेच रहे 25 वर्षीय व्यक्ति को पांच-छह लोगों के समूह ने कथित तौर पर नाम पूछकर पीट दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो पर कवि डॉ कुमार विश्वास की प्रतिक्रिया सामने आई है. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और अन्य संगीन आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई है.
वायरल वीडियो पर कुमार विश्वास ने कहा कि एक चूड़ी बेचनेवाले को घेरकर लतियाते ये दर्जन भर लोग यदि इतने ही वीर हैं तो जरा सीमा पर जाकर दुश्मन के आगे ज़ोर दिखाने का काम करें….इस कमेंट को उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टैग करते हुए लिखा कि आशा है शिवराज जी इस खुली अराजकता पर आप ख़ामोश नहीं रहेंगे…क़ानून-संविधान के ख़िलाफ़ जाने वाले किसी धर्म/मज़हब के हों देशद्रोही हैं।क़ानून सब पर लागू हो…
क्या कहा पुलिस ने : पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार दोपहर की है तथा वायरल वीडियो में समूह में शामिल लोग चूड़ी बेचने वाले को पीटते दिखाई दे रहे हैं जबकि वह उनसे छोड़ देने का आग्रह कर रहा है. पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले चूड़ी विक्रेता तस्लीम अली (25) ने रविवार देर रात शिकायत दर्ज कराई कि गोविंद नगर में पांच-छह लोगों ने उसका नाम पूछा और जब उसने अपना नाम बताया, तो उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया.
क्या है शिकायत में : पुलिस ने बताया कि चूड़ी विक्रेता ने अपनी शिकायत में यह आरोप भी लगाया कि लोगों ने उसके लिए सांप्रदायिक तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और उससे 10,000 रुपये की नकदी, मोबाइल फोन, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के साथ ही करीब 25,000 रुपये मूल्य की चूड़ियां छीन लीं. अधिकारी ने बताया कि चूड़ी विक्रेता की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), धारा 141 (लोगों द्वारा गैरकानूनी तौर पर जमा होना), धारा 147 (बलवा), धारा 153-ए (सांप्रदायिक सौहार्द्र पर विपरीत असर डालने वाला कार्य) और धारा 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जान-बूझकर कहे गए शब्द),धारा 395 (डकैती) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. उन्होंने बताया कि चूड़ी विक्रेता को पीटने वाले लोगों की तलाश की जा रही है.
भाषा इनपुट के साथ
Posted By : Amitabh Kumar