भोपाल : हमारी सरकार ने ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कठोर कानून बनाने का मन बना लिया है. यह कानून बहुत सख्त होगा. वैसे लोग जो जबरदस्ती लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं उनपर लूट और अपहरण का केस दर्ज होगा. उक्त बातें मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कही.
उन्होंने कहा कि इस कानून में हम इस बात का प्रावधान भी करने पर विचार कर रहे हैं कि अगर कोई एससी/एसटी महिला धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम या ईसाई से शादी करती है, तो उससे एससी/एसटी को मिलने वाली सुविधाएं वापस ले ली जाये.
We are also discussing a provision wherein if any woman from ST/SC community is married to a Muslim or Christian man after being converted. Then she wouldn't be entitled to the benefits of ST/SC: Rameshwar Sharma, Madhya Pradesh Assembly Protem Speaker https://t.co/GfCbIGFTx1
— ANI (@ANI) November 17, 2020
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए शिवराज सिंह की सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने जा रहीह है. इस बात की घोषणा आज प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कर दी है. उन्होंने बताया कि विधानसभा के इसी सत्र में मध्यप्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020 पेश किया जायेगा.
इस कानून के आ जाने के बाद अगर लव जिहाद का मामला सामने आता है तो गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की सजा दी जाएगी. उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत लव जिहाद के मामलों में सहयोग करने वालों पर कार्रवाई की जायेगी.
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प्रदेश के गृहमंत्री ने बताया कि जो युवतियां स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाहती हैं, उनके लिए भी कानून में प्रावधान किया जायेगा. इस कानून के तहत उन्हें धर्म परिवर्तन करने के एक महीने पहले कलेक्टर के आफिस में आवेदन देना होगा. बिना आवेदन के अगर धर्म परिवर्तन किया गया तो उसके खिलाफ सख्य कार्रवाई की जा सकती है.
Posted By : Rajneesh Anand