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Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेश के इस जिले में बढ़ी पाबंदियां, मास्क नहीं पहने तो लगेगा जुर्माना

Madhya Pradesh Coronavirus Latest News Update देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकारों की चिंता बढ़ गयी है. इसी कड़ी में महाराष्ट्र में स्थिति गंभीर होने के बाद कई शहरों में सीमित लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाना पड़ा हैं. जबकि, गुजरात में बढ़ते मामलों को देखते हुए अहमदाबाद के सभी उद्यान और पार्कों को अगले आदेश तक जनता के लिए बंद कर दिया गया है. इसी बीच, मध्य प्रदेश से भी एक बड़ी खबर आ रही है. मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला प्रशासन ने कोरोना मामलों में वृद्धि के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू किया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 18, 2021 8:37 PM

Madhya Pradesh Coronavirus Latest News Update देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकारों की चिंता बढ़ गयी है. इसी कड़ी में महाराष्ट्र में स्थिति गंभीर होने के बाद कई शहरों में सीमित लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाना पड़ा हैं. जबकि, गुजरात में बढ़ते मामलों को देखते हुए अहमदाबाद के सभी उद्यान और पार्कों को अगले आदेश तक जनता के लिए बंद कर दिया गया है. इसी बीच, मध्य प्रदेश से भी एक बड़ी खबर आ रही है. मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला प्रशासन ने कोरोना मामलों में वृद्धि के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू किया है.

साथ ही महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को सात दिवसीय होम क्‍वारेंटिन में अनिवार्य रूप से रहने की सलाह दी जाएगी. जबकि, बिना मास्क पहने पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना प्रभावित रोगियों की संख्या के मद्देनजर यह निर्देश जारी किया है. इसके तहत संपूर्ण बड़वानी की राजस्व सीमा में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है. आदेश का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध होगा.

वहीं, जिले में जागरूकता के लिए पुनः रोको-टोको अभियान चलाया जाकर लोगों को निर्धारित दूरी व मास्क लगाने के नियम का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा. महाराष्ट्र से आए लोगों की पहचान कर उन्हें सात दिन के लिए होम क्वारेंटिन रहने की आवश्यक रूप से सलाह दी जाएगी. ताकि कोरोना पीड़ित की पहचान सुनिश्चित हो सके. मास्क नहीं लगाने वालों को समझाने का प्रयास किया जाएगा और नहीं मानने पर जुर्माना लगाया जाएगा. संपूर्ण जिले में दुकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के जरिए या चूने के गोले बनाकर निर्धारित दूरी सुनिश्चित करना होगी.

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