Madhya Pradesh: प्रेमिका पर पैसे लुटाने के फेर में बना टीटीई, हो गया गिरफ्तार, पढ़ें पूरी कहानी
GRP के अधिकारी ने बताया कि आरोपी अपनी प्रेमिका पर पैसे लुटाने के लिए मध्यप्रदेश समेत आठ राज्यों में रेल यात्रियों से ठगी और मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है. पुलिस अधीक्षक (जीआरपी) निवेदिता गुप्ता ने संवाददाताओं को बताया कि आरोपी की पहचान पुणे निवासी प्रशांत पंडा (34) के रूप में हुई है.
Madhya Pradesh: प्यार में लोग हर हद को पार कर देते है. अपने प्रेमी या प्रेमिका को खुश रखने के लिए उपहार देना आम बात है. लेकिन अपनी प्रेमिका पर पैसा लुटाने के लिए प्रेमी खुद ठग और चोर या कहें बन गया. GRP ने इंदौर में 34 साल के फर्जी यात्रा टिकट परीक्षक (टीटीई) को गुरुवार को गिरफ्तार किया. GRP की एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी अपनी प्रेमिका पर पैसे लुटाने के लिए मध्यप्रदेश समेत आठ राज्यों में रेल यात्रियों से ठगी और मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है. पुलिस अधीक्षक (जीआरपी) निवेदिता गुप्ता ने संवाददाताओं को बताया कि आरोपी की पहचान पुणे निवासी प्रशांत पंडा (34) के रूप में हुई है और वह केवल 12वीं तक पढ़ा है.
यात्रियों के सामने खुद को टीटीई के तौर पर पेश करता था
उन्होंने बताया कि पंडा रेलवे स्टेशनों में यात्रियों के सामने खुद को टीटीई के तौर पर पेश करता था और उनका रेल टिकट पक्का कराने के नाम पर उनसे उनका मोबाइल फोन एवं नकदी लेकर गायब हो जाता था. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी ने इस तरह की वारदातों को मध्यप्रदेश के साथ ही राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा में भी अंजाम दिया है.
पंडा के कब्जे से आठ मोबाइल फोन बरामद
गुप्ता ने बताया,”पंडा के कब्जे से आठ मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और जांच में पता चला है कि उसने कुल 79 मोबाइल फोनों का ब्योरा वर्गीकृत विज्ञापनों की एक वेबसाइट पर ऑनलाइन बिक्री के लिए डाल रखा है.” पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाला पंडा और उसकी प्रेमिका बेंगलुरु के एक शॉपिंग मॉल में काम करते थे. उन्होंने बताया,”कोविड-19 के प्रकोप के चलते यह शॉपिंग मॉल बंद हो जाने के बाद पंडा ने प्रेमिका संग होटलों में ठहरने के लिए टीटीई बनकर ठगी की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया.”
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आरोपी की प्रेमिका जो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही, वह भी चोरी का
पुलिस अधीक्षक के मुताबिक आरोपी की प्रेमिका जो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही थी, वह भी चोरी का है. उन्होंने बताया कि इस महिला के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 411 (चुराई गई चीज को बेईमानी से हासिल करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है.