MP में अब संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नहीं, सरकार ला रही है नया कानून, वसूला जाएगा क्लेम
सरकार निजी लोक परिसंपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम ला रही है. इस कानून के तहत जो लोग पत्थरबाज़ी या दूसरे किसी कारण शासकीय और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनसे नुक्सान का क्लेम वसूला जाएगा.
यूपी के बाद अब एमपी में भी सरकारी संपत्तियों को नुक्सान पहुंचाने वालों की खैर नहीं होगी. मध्यप्रदेश सरकार एक नया कानून ला रही है. सरकार निजी लोक परिसंपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम ला रही है. इस कानून के तहत जो लोग पत्थरबाज़ी या दूसरे किसी कारण शासकीय और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनसे नुक्सान का क्लेम वसूला जाएगा. उन्होंने कहा कि दंगाई, पत्थरबाज और दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.
MP Govt is bringing 'Prevention of Loss of Public and Private Property and Recovery of Damages Act'. Claim Tribunal will be formed for recovery of damages from those who pelt stones&damage govt/pvt properties. It'll be formed as per location of the incident: MP HM Narottam Mishra pic.twitter.com/VvbZkj38gy
— ANI (@ANI) November 3, 2021
मध्य प्रदेश में आंदोलनकारियों को नियत्रंण करने को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि एमपी में वसूली के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल तैयार किया जा रहा है. नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि, कानून के तहत एक ट्रिब्यूनल बनेगा, जो हर्जाना तय करेगा. इस ट्रिब्यूनल में रिटायर डीजी (DG) और आईजी (IG) स्तर के अधिकारी को शामिल किया जाएगा.
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट की पावर होगी. जो सरकारी संपत्ति के नुकसान की जानकारी कलेक्टर को देंगे. इसके अलावा अगर निजी संपत्ति को नुक्सान होता है तो निजी संपत्ति की जानकारी व्यक्ति खुद ट्रिब्यूनल को देगा. उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर नुक्सान के मामलों का निपटार कर लिया जाएगा.