सुशांत सिंह राजपूत मौत मामला में बॉम्बे हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, ‘मीडिया ट्रायल’ को बताया कानून का उल्लंघन

Bombay High Court On Sushant Singh Rajput Death Case Media Coverageबॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मीडिया कवरेज को लेकर दायर की गयी याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मीडिया ट्रायल केबल टीवी नेटवर्क नियमन कानून के तहत कार्यक्रम नियमावली का उल्लंघन करता है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 18, 2021 3:55 PM
an image

Bombay High Court On Sushant Singh Rajput Death Case Media Coverageबॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मीडिया कवरेज को लेकर दायर की गयी याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मीडिया ट्रायल केबल टीवी नेटवर्क नियमन कानून के तहत कार्यक्रम नियमावली का उल्लंघन करता है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने साथ ही कि जब तक कि कुछ नए दिशानिर्देशों को तैयार नहीं किया जाता है, तब तक सुसाइड के मामलों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा भारतीय प्रेस परिषद के दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए. दरअसल, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हुए मीडिया ट्रायल को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी. याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने आज इस पर अपना फैसला सुनाते हुई उक्त टिप्पणी की.

यह याचिका मीडिया ट्रायल और न्यूज चैनल पर चल रही अलग-अलग थ्योरी को लेकर रिटायर्ड पुलिस अधिकारी सहित मुंबई के कुछ जाने माने लोगों की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की गयी थी. इस याचिका में मीडिया ट्रायल से बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को प्रभावित करने से रोकने और मुम्बई पुलिस की छवि बदनाम करने से रोकने के मद्देनजर मीडिया के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग की गयी थी. गौर हो कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई इस मामले की जांच में जुटी है.

Also Read: औरंगाबाद का नाम बदलकर ‘संभाजीनगर’ करने पर महाराष्ट्र में सियासी तकरार, शिवसेना-कांग्रेस में तीखी बहस

Upload By Samir Kumar

Exit mobile version