Corona new Guidelines : क्या महाराष्ट्र में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ने वाली है. दरअसल ये सवाल कोरोना संक्रमण में जबरदस्त उछाल के बाद उठने लगे हैं. प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 41,434 नए मामले सामने आए जबकि 13 मरीजों की मौत हो गई है. वहीं कोरोना के नये वैरिएंट ओमिक्रॉन की बात करें तो महाराष्ट्र में इसके और 133 नये मामले सामने आये हैं.
महाराष्ट्र में नए प्रतिबंध लगाए गये हैं जिसके तहत रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. नई नियमावली रविवार रात 12 से लागू हो जाएगी. आइए डालते हैं इसपर एक नजर…
-नई नियमावली के अनुसार रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सिर्फ जरूरी काम के लिए लोग घरों से बाहर निकलने में सक्षम होंगे.
-स्कूल-कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे. वहीं स्वीमिंग पूल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर और ब्यूटी सैलून को भी पूरी तरह बंद रखा जाएगा.
-एंटरटेनमेंट पार्क, जू, म्यूजियम और किले भी पूरी तरह बंद रहेंगे.
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-विवाह समारोह, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी. वहीं अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे.
-निजी कार्यालय, हेयर कटिंग सेंटर, थिएटर, शॉपिंग मॉल, मार्केट कांप्लेक्स 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल पाएंगे. यहां कोरोना की दोनों डोज ले चुके लोगों को ही एंट्री दी जाएगी.
-होटल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक की खुले रह सकेंगे. मैदान और उद्यान, पर्यटन स्थल को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा.
-मैदान, उद्यान, पर्यटन स्थल, स्वीमिंग पूल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर, ब्यूटी सैलून, एंटरटेनमेंट पार्क, जू, म्यूजियम, किले पूरी तरह से बंद रहेंगे.
– नाट्यगृह, सिनेमाघर, हेयर कटिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल, मार्केट कांप्लेक्स, रेस्टोरेंट, निजी कार्यालय 50 फीसदी क्षमता के साथ चल सकेंगे.
महाराष्ट्र की बात करें तो यहां अब तक 400 से अधिक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं जिसने सरकार की चिंता बढा दी है.
Posted By : Amitabh Kumar