Maharashtra Corona Update : कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, जारी की नई गाइडलाइंस, जानिए क्या हैं नए नियम
Update Uddhav Thackeray Government Issues Fresh Guidelines महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते के मामलों के बीच उद्धव सरकार (Uddhav Thackeray government) ने शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी की है. महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 31 मार्च 2021 तक के लिए जारी की गई इस नई गाइडलाइन के मुताबिक, राज्य के सभी ड्रामा थिएटर्स और ऑडिटोरियम में सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के साथ उन्हें ऑपरेट किया जाएगा. इसके साथ ही, बिना मास्क के इसके अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. साथ ही तामपान के मांपने वाले डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि किसी बुखार वाले व्यक्ति को प्रवेश ना दिया जाए.
Update Uddhav Thackeray Government Issues Fresh Guidelines महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते के मामलों के बीच उद्धव सरकार (Uddhav Thackeray government) ने शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी की है. महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 31 मार्च 2021 तक के लिए जारी की गई इस नई गाइडलाइन के मुताबिक, राज्य के सभी ड्रामा थिएटर्स और ऑडिटोरियम में सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के साथ उन्हें ऑपरेट किया जाएगा. इसके साथ ही, बिना मास्क के इसके अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. साथ ही तामपान के मांपने वाले डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि किसी बुखार वाले व्यक्ति को प्रवेश ना दिया जाए.
Govt of Maharashtra issues fresh measures applicable till 31st March 2021, in the wake of rise in #COVID19 cases here.
All drama theatres & auditoriums to operate on 50% capacity, no entry to be allowed without proper wearing of masks. All pvt offices to function at 50% capacity pic.twitter.com/HW73jiOjgg— ANI (@ANI) March 19, 2021
गौर हो कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर डराने लगे है. इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए नई गाइइलाइन को जारी किया है. इसके तहत सभी प्राइवेट ऑफिस 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ काम करेंगे. इसमें कहा गया है कि सभी मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां और होटलों को सिर्फ पचास फीसदी क्षमता के साथ खोलना होगा. इसके अलावा सभी मॉल्स में लोगों को मास्क पहनाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए ज्यादा स्टाफ को तैनात करना होगा. सभी रेस्तरां, होटल और सिनेमा हॉल में मास्क पहनना, तापमान जांचना और हाथों को सेनेटाइज करना अनिवार्य कर दिया गया है.
इसके साथ ही नई गाइडलाइन के मुताबिक, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं में लगे ऑफिसों के अलावा सभी प्राइवेट ऑफिस को पचास फीसदी क्षमता के साथ चलाना होगा. इसके अलावा, सरकारी और अर्धसरकारी ऑफिसों के मामले में ऑफिस के प्रमुख की तरफ से कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए कर्मचारियों की मौजूदगी पर फैसलना करना होगा. हालांकि, उत्पादन क्षेत्र पूरी क्षमता के साथ काम करेगा. नई गाइडलाइंस के तहत शादी समारोहों में 50 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं हो सकते हैं. वहीं, सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोहों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. गाइडलाइन के अनुसार, अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना वायरस वायरस के 25,833 नए मामले सामने आए जो पिछले साल मार्च से रोजाना के सबसे अधिक मामले हैं. इन नए मरीजों को मिलाकर राज्य में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 23,96,340 हो गई है. वहीं, गुरुवार को 58 मरीजों की मौत हो जाने के बाद राज्य में अबतक 53,138 लोग इस वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं. रोजाना 24,886 मामलों का रिकार्ड पिछले साल 11 सितंबर को सामने आया था.
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