महाराष्ट्र सरकार ने जारी की नयी कोरोना गाइडलाइन, सख्ती बढ़ी, जानिए कहां-कहां क्या हैं प्रतिबंध
Maharashtra Coronavirus Lockdown महाराष्ट्र से लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर उद्धव सरकार गंभीर हो गयी है. इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार की ओर से नई गाइडलाइन्स जारी की गयी है. नई गाइडलाइन के मुताबिक, महाराष्ट्र में अब बिना मास्क के पाए जाने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा. वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा. इससे पहले महाराष्ट्र में मास्क नहीं पहनने वालों से 200 रुपये का जुर्माना वसूला जाता था.
Maharashtra Coronavirus Lockdown महाराष्ट्र से लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर उद्धव सरकार गंभीर हो गयी है. इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार की ओर से नई गाइडलाइन्स जारी की गयी है. नई गाइडलाइन के मुताबिक, महाराष्ट्र में अब बिना मास्क के पाए जाने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा. वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा. इससे पहले महाराष्ट्र में मास्क नहीं पहनने वालों से 200 रुपये का जुर्माना वसूला जाता था.
Public places like beaches and gardens to remain shut from 8 pm to 7 am effective from midnight of March 27. Violation of the same will attract a penalty of Rs 1000 per head: Maharashtra Government
— ANI (@ANI) March 27, 2021
इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी की गयी नई गाइडलाइन्स के अनुसार, सार्वजनिक स्थान जैसे समुद्र तट और उद्यान 27 मार्च की मध्यरात्रि से रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे. उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा. महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद राज्य सरकार ने नए गाइडलाइन्स जारी की है. इसके मुताबिक, 27 मार्च से रात 8 से सुबह 7 तक पांच से ज्यादा लोग एक साथ नहीं घूम सकते हैं. महाराष्ट्र में मॉल, रेस्तरां 27 मार्च से रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक बंद रहेंगे. जबकि, बीस से ज्यादा लोग अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हो पाएंगे. साथ ही 50 से ज्यादा लोग शादी समारोह में नहीं शामिल हो सकते हैं. सभी सार्वजनिक स्थल रात 8 से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे.
बता दें कि, इससे पहले कोरोना के हालात की समीक्षा करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है. नाइट कर्फ्यू के तहत महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. हालांकि, नाइट कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं लगाई गई है.
गौर हो कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के नए मामलों ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं. केंद्र सरकार भी राज्य की कोरोना को लेकर वर्तमान स्थिति की वजह से चिंतित है. महाराष्ट्र के नागपुर में आज भी कोरोना के साढ़े तीन हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं. नागपुर में आज 3688 नए मामले सामने आए है, जबकि पिछले एक दिन में 54 लोगों की मौत हो गई है. नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन का एलान किया गया है.
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