Maharashtra News: चिकन का ये डिश बना जानलेवा, खाने के बाद युवक की मौत, दो गिरफ्तार

Maharashtra News: मुंबई में चिकन शोरमा खाने के बाद एक युवक की मौत हो गई है. वहीं, पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 समेत कई और धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

By Pritish Sahay | May 8, 2024 12:21 PM
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Maharashtra News: मुंबई में चिकन शोरमा खाना एक युवक को भारी पड़ गया. युवक की मौत हो गई है. वहीं घटना के बाद पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है जिनके स्टॉल से युवक ने चिकन का डिश खरीदा था. पुलिस ने मृतक की पहलचान प्रथमेश भोसके के रूप में की है. भोसके ने एक स्टॉल से चिकन का एक डिश चिकन शोरमा खरीदा था. लेकिन इसे खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. आनन-फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया. लेकिन, तमाम कोशिशों के बाद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.

पहले हुआ पेट में दर्द फिर बिगड़ती चली गई तबीयत
पुलिस ने बताया की प्रथमेश भोसके ने तीन मई को ट्रोम्बे इलाके स्थित आरोपियों के स्टॉल से खाद्य सामग्री खरीदकर लाया था. लेकिन खाना खाने के बाद पहले उसके पेट में दर्द शुरू हो गया. इसके बाद उसे उल्टी होने लगी. तबीयत बिगड़ती देख परिजनों ने उसे नजदीकी नगरपालिका अस्पताल ले गये. लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ. समय बढ़ने के साथ तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई. जिसके बाद परिजनों ने उसे नगर निगम संचालित केईएम अस्पताल ले गये.

इलाज के बाद डॉक्टर ने घर भेज दिया
केईएम अस्पताल के चिकित्सक ने पीड़ित युवक का इलाज किया. इलाज से उसे कुछ राहत मिली. जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे घर भेज दिया. ट्रोम्बे थाने के एक अधिकारी ने मामले को लेकर कहा कि घर आने के बाद शख्स की तबीयत फिर बिगड़ने लगी. परिजनों ने उसे फिर से लेकर अस्पताल चले गये. युवक की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे तत्काल भर्ती कर लिया.

पुलिस को दी गई सूचना
युवकी की हालत लगातार बिगड़ती गई. इधर अस्पताल के चिकित्सकों ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दे दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज की. इस बीच सोमवार को शख्स की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि इस मामले में दो खाद्य विक्रेता आनंद कांबले और अहमद शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. भाषा इनपुट के साथ

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