पहले चलाया था कंगना की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर, अब मानवाधिकार आयोग के समक्ष होंगे पेश, नोटिस जारी
Maharashtra State Human Rights Commission Issued Summons To BMC Municipal Commissioner ऐक्ट्रस कंगना रनौत के मुंबई स्थित प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने के मामले में बृहन्मुंबई नगरपालिका (BMC) के कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया है. इस मामले में महाराष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को पेश होने के लिए तलब किया है.
Maharashtra State Human Rights Commission Issued Summons To BMC Municipal Commissioner ऐक्ट्रस कंगना रनौत के मुंबई स्थित प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने के मामले में बृहन्मुंबई नगरपालिका (BMC) के कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया है. इस मामले में महाराष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को पेश होने के लिए तलब किया है.
Maharashtra State Human Rights Commission has issued summons to BMC Municipal Commissioner IS Chahal to appear before it in connection with a complaint received regarding demolition of property belonging to actress Kangana Ranaut (in file photo). pic.twitter.com/lQWx5JRkhC
— ANI (@ANI) December 23, 2020
ऐक्ट्रस कंगना रनौत की प्रॉपर्टी पर बीएमसी द्वारा बुलडोजर चलाये जाने के मामले में एक शिकायत के बाद मानवाधिकार आयोग ने बीएमसी कमिश्नर को यह नोटिस भेजा है. बताया जाता है कि इकबाल सिंह चहल के निर्देश पर ही बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ की थी.
उल्लेखनीय है कि सितंबर महीने में बीएमसी की ओर से बांद्रा वेस्ट के पाली हिल रोड पर स्थित कंगना रनौत के दफ्तर के कथित अवैध निर्माण की तोड़फोड़ की कार्रवाई की गयी थी. इस दौरान एक्ट्रेस के दफ्तर को तोड़ने के लिए जेसीबी और हथौड़े के साथ बीएमसी की टीम पहुंची थी.
दरअसल, बीएमसी ने अवैध निर्माण के संबंध में कंगना रनौत को नोटिस भेजा था. साथ ही महज एक दिन में ही उनसे जवाब मांगा था. जवाब नहीं मिलने पर बीएमसी ने अगले ही दिन कंगना के ऑफिस में तोड़-फोड़ कर दी. जिसके बाद बीएमसी के इस कार्रवाई के पीछे बदले की भावना को लेकर चर्चा जोर पकड़ने लगी थी.
बीते महीने बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई के दौरान बीएमसी की कार्रवाई को गैरकानूनी ठहराया था. कोर्ट के मुताबिक, बीएमसी की ओर से की गयी कार्रवाई याचिकाकर्ता को कानूनी मदद लेने से रोकने की कोशिश थी. इतना ही नहीं कोर्ट ने बीएमसी के तोड़फोड़ के नोटिस को भी खारिज कर दिया था. साथ ही बीएमसी को हर्जाना देने के लिए भी कहा था.
Upload By Samir Kumar