Maharashtra Unlock महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से दर्ज हो रही गिरावट के बीच उद्धव ठाकरे सरकार ने कोविड-19 पाबंदियों में और ढील देने का फैसला किया है. इसी कड़ी में महाराष्ट्र में अब प्रतिदिन मॉल रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को इस बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए है.
न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड बंदिशों में ढील देने का निर्णय लेते हुए प्रदेश में सभी मॉल को हर दिन रात दस बजे तक खोलने की मंजूरी दी है. सरकार की ओर से इस संबंध में जारी निर्देश के मुताबिक, मॉल में प्रवेश के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा. इसके तहत मॉल में प्रवेश करने वाले लोगों और सभी कर्मचारियों का पूरी तरह से टीकाकरण होना चाहिए. यानि वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को ही मॉल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी. मॉल में प्रवेश से पहले लोगों को वैक्सीन सर्टिफिकेट और फोटो आईडी दिखाना होगा.
In Maharashtra, malls are now open for public but only for those who are fully vaccinated
— ANI (@ANI) August 16, 2021
"All malls can remain open till 10.00 pm every day. Staff & people visiting the malls must carry their vaccination certificate of both doses & a valid photo identity card," reads the order
सरकार की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र की आबादी के लिए टीकाकरण अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इसलिए 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को मॉल के प्रवेश करने के लिए उम्र के प्रमाण से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे. वहीं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र में स्कूल-कॉलेज खोलने पर अभी फैसला नहीं लिया गया है. जानकारी के मुताबिक, कोविड-19 से संबंधित राज्य का टास्क फोर्स 17 अगस्त से स्कूल और कॉलेज खोलने के पक्ष में नहीं है. बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस बारे में अंतिम निर्णय लेने के लिए टास्क फोर्स के सदस्यों से मिलने वाले हैं.
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