अवैध निर्माण मामले में कंगना रनौत का बड़ा फैसला, BMC के खिलाफ वापस ली याचिका

Mumbai News Updates बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के खिलाफ दायर याचिका वापस ले लिया है. कंगना रनौत अपने फ्लैट में किए गए अवैध निर्माण के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) की शरण में गयी थी. दरअसल, बीएमसी ने अभिनेत्री कंगना रनौत के फ्लैट में अवैध तरीके से मर्जर करके निर्माण करने पर आपत्ति जताई थी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 10, 2021 7:11 PM
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Mumbai News Updates बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के खिलाफ दायर याचिका वापस ले लिया है. कंगना रनौत अपने फ्लैट में किए गए अवैध निर्माण के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) की शरण में गयी थी. दरअसल, बीएमसी ने अभिनेत्री कंगना रनौत के फ्लैट में अवैध तरीके से मर्जर करके निर्माण करने पर आपत्ति जताई थी.

याचिका वापस लेने का अनुरोध करते हुए कंगना रनौत के वकील की ओर से कोर्ट में कहा गया कि फ्लैट में जो बदलाव हुआ है उसे नियमित करने को लेकर वो बीएमसी में अपील करना चाहेंगे. जिसके बाद कोर्ट ने कंगना के वकील को इस बात की मंजूरी दे दी. एक इमारत में तीन फ्लैटों को अवैध रूप से मिलाने पर बृन्हमुंबई महानगरपालिका (एमसीजीएम) के नोटिस के खिलाफ कंगना ने कोर्ट में चुनौती दी थी.

जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण ने कंगना को अपील वापस लेने की इजाजत दे दी और कहा कि नियमितीकरण के आवेदन को जबतक नगर निकाय सुन नहीं लेता और फैसला नहीं कर लेता तब तक और उसके दो हफ्ते बाद तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए. जस्टिस चव्हाण ने कहा कि कंगना रनौत को एमसीजीएम के समक्ष चार हफ्तों में नियमितीकरण का आवेदन देने की इजाजत दी जाती है.

क्या था मामला

अभिनेत्री कंगना रनौत की मालिकाना हक वाले तीन फ्लैटों को कथित अवैध रूप से मिलाने के मामले में अभिनेत्री को मार्च 2018 में नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में नोटिस के खिलाफ उनका मुकदमा खारिज कर दिया था. जिसके बाद कंगना ने हाईकोर्ट का रुख किया था. गौर हो कि नगर निकाय ने पिछले साल पाली हिल इलाके में स्थित कंगना रनौत के बंगले में कथित अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी. कंगना के ऑफिस के अवैध निर्माण को सितंबर महीने मैं गिरा दिया था, जिसके बाद काफी राजनैतिक बवाल हुआ था.

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Upload By Samir Kumar

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