NCP vs NCP: सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वह लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए आरक्षित करने को कहा और कहा कि यह किसी अन्य पार्टी को चुनाव चिह्न ‘तुरहा बजाता व्यक्ति’ आवंटित न करे.
NCP vs NCP: सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट से यह सार्वजनिक नोटिस जारी करने को कहा कि राकांपा का चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ विचाराधीन है और इसका इस्तेमाल न्यायिक निर्णय के अधीन है.
सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को लगाई थी कड़ी फटकार
गौरतलब है कि 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के गुट की ओर से दाखिल याचिका पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई वाले धड़े को कड़ी फटकार लगाई थी. कोर्ट ने अजित पवार गुट से शरद पवार के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि हमें स्पष्ट, बिना शर्त आश्वासन चाहिए कि शरद पवार के नाम, तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.
शरद पवार ने अजित पवार गुट पर लगाया था गंभीर आरोप
मालूम हो शरद पवार ने अजित पवार गुट पर गंभीर आरोप लगाया था और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अजित पवार गुट राजनीतिक लाभ के लिए उनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है.
चुनाव आयोग ने फरवरी में शरद पवार गुट को ‘तुरहा बजाता हुआ व्यक्ति’ चुनाव चिह्न आवंटित किया
इस साल की शुरुआत में चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी- शरदचंद्र पवार (राकांपा-शरदचंद्र पवार) को ‘तुरहा बजाता हुआ व्यक्ति’ पार्टी चिह्न के रूप में आवंटित किया था.
अजित पवार की बगावत, एनसीपी में बंटवारा
मालूम हो कि साल 2023 जुलाई में अजित पवार और आठ अन्य विधायकों के एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद शरद पवार नीत राकांपा विभाजित हो गई थी. बाद में निर्वाचन आयोग ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नाम और ‘घड़ी’ चिह्न आवंटित कर दिया था.
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