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Maharashtra News: OBC आरक्षण के साथ स्थानीय चुनाव कराने की सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत, जल्द नोटिफिकेशन

Maharashtra News: स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने की मंजूरी उच्चतम न्यायालय ने दी है. महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि ओबीसी आरक्षण की मांग कई सालों से रुकी हुई थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.

Maharashtra News: महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बुधवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण की मांग को स्वीकार कर लिया है. उन्होंने बताया कि ओबीसी आरक्षण की मांग कई सालों से रुकी हुई थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. उन्होंने कहा कि ओबीसी लोगों के लिए यह एक बड़ी राहत है. हमने ओबीसी लोगों को न्याय दिलाने का वादा किया था. हम अपनी बात पर डटे रहे.

इधर, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने की मंजूरी उच्चतम न्यायालय ने दी है. फडणवीस ने पत्रकारों से कहा कि राज्य सरकार ने राज्य चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि वह चुनाव की तारीखें तत्काल घोषित नहीं करें, क्योंकि महाराष्ट्र के कई हिस्से भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था ओबीसी आरक्षण: इससे पहले शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को खारिज कर दिया था, क्योंकि इस बाबत आबादी के ठोस आंकड़े नहीं थे. फडणवीस ने कहा, “ उच्चतम न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया. उसने आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू करने की इजाजत दे दी.” भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता ने पिछली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) की सरकार पर इस मुद्दे पर केंद्र पर सवाल उठाकर वक्त ज़ाया करने का आरोप लगाया.

फडणवीस ने कहा, “ जब मैंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा सकता है (और अदालत में जमा करा दिया गया है) तो मेरा मज़ाक उड़ाया गया, लेकिन हमारी सरकार ने अपनी कार्रवाई से आलोचकों को जवाब दे दिया है.” शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे नीत एमवीए सरकार पिछले महीने गिर गई थी जिसके बाद शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.

भाषा इनपुट के साथ

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