Pune Porsche Accident: पुणे पोर्श कार हादसा मामले में पुलिस का एक्शन जारी है. पुलिस ने हादसे वाली जगह पर आपत्तिजनक वीडियो बनाने के लिए एक सोशल मीडिया ‘इंफ्लुएंसर’ के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुणे पुलिस की साइबर सेल ने रील क्रिएटर और एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस के मुताबिक दोनों ने कथित रूप से वीडियो बनाया था, जहां वह आरोपी की रिहाई के बारे में बात कर रहा था. बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पुणे पुलिस की साइबर सेल में आईपीसी की धारा 509, 294 बी और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
पोर्श कार हादसा मामले में पुलिस का एक्शन जारी
पोर्श कार हादसा मामले में पुलिस लगातार एक्शन में हैं. इस मामले में पुलिस ने आरोपी नाबालिग के साथ-साथ उसके पिता और दादा को गिरफ्तार कर लिया है.आरोपी के दादा को पुलिस ने परिवार के एक ड्राइवर को बंधक बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. वहीं घटना को लेकर पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा है कि हमें अगले सप्ताह तक खून और डीएनए जांच की रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है. पुलिस का घटना को लेकर कहना है कि परिवार के वाहन चालक ने शुरुआत में हमें बताया था कि वह कार चला रहा था लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि कार नाबालिग ही चला रहा था.
क्राइम ब्रांच को सौंपी गयी जांच
इससे पहले पोर्श कार दुर्घटना की जांच शुक्रवार शाम को यरवदा पुलिस से क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई. इससे पहले दिन में यरवदा पुलिस थाने के दो अधिकारियों को ‘कर्तव्य में लापरवाही’ बरतने के लिए निलंबित कर दिया गया था. यरवदा पुलिस थाने में ही 19 मई को शुरुआती मामला दर्ज किया गया था. पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि इस मामले में क्राइम ब्रांच ने नाबालिग को शराब देने वाले दो प्रतिष्ठानों के मालिक और कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज अपराध की जांच कर रही थी.
लापरवाही बरतने के आरोप में दो पुलिसकर्मी सस्पेंड
पोर्श कार हादसा मामले में पुलिस ने शुक्रवार को येरवडा थाने के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. उनपर केस में कथित तौर पर लापरवाही बरतने का आरोप है. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनोज पाटिल ने बताया कि निरीक्षक राहुल जगदाले और सहायक पुलिस निरीक्षक विश्वनाथ टोडकरी को सूचना देने में देरी और कर्तव्य में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है. शहर के कल्याणी नगर इलाके में कार दुर्घटना के बाद येरवडा थाने में दुर्घटना का मामला दर्ज किया गया था.
गौरतलब है कि घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक के खून के नमूने लेने में देरी हुई. किशोर ने इस दुर्घटना से पहले दो पबों में कथित तौर पर शराब पी थी. आयुक्त ने बताया कि दुर्घटना रविवार तड़के करीब तीन बजे हुई, रक्त के नमूने रात 11 बजे लिये गये. कुमार ने बताया कि इसके अलावा इस अपराध के लिए शुरू में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (ए) (लापरवाही के कारण हुई मौत) के तहत दर्ज किया गया था और बाद में धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) जोड़ी गई. बता दें हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी. भाषा अनपुट से साभार
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