मुंबई : ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने यूके, यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण अफ्रीका से आनेवाले लोगों के लिए क्वॉरेंटिन करने को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी किया है. नये संशोधित दिशा-निर्देश के मुताबिक, इन देशों से आनेवाले यात्रियों को सात दिनों तक क्वॉरेंटिन रहना होगा. इसके बाद निगेटिव पाये गये यात्रियों को सात दिनों तक होम क्वॉरेंटिन रहना होगा.
Municipal Corporation of Greater Mumbai revises quarantine guidelines for passengers arriving from UK/Europe/Middle East/South Africa;Tests to be conducted on day 7 of arrival,if found negative passenger to be discharged from institutional quarantine&undergo 7-day home quarantine pic.twitter.com/sq4geGydmI
— ANI (@ANI) December 27, 2020
मालूम हो कि यूके, यूरोप और मध्य पूर्व से आनेवाले यात्रियों को लेकर अनिवार्य क्वॉरेंटिन के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये थे. अब महाराष्ट्र सरकार के निर्देशों के अनुसार इसे संशोधित किया गया है. नये निर्देश में 14 दिनों के लिए अनिवार्य क्वॉरेंटिन किया गया है.
नये निर्देश के मुताबिक, यात्रियों के आगमन के बाद क्वॉरेंटिन सेंटर में रखा जायेगा. सात दिनों बाद आरटी-पीसीआर परीक्षण किया जायेगा. यदि परीक्षण की रिपोर्ट निगेटिव पायी जाती है, तो यात्री को सात दिनों की अनिवार्य होम क्वॉरेंटिन की सलाह के साथ छुट्टी दे दी जायेगी.
निर्देश के मुताबिक, 14 दिनों के क्वॉरेंटिन अवधि से यात्रियों को गुजरना पड़ेगा. होम क्वॉरेंटिन के लिए स्टांप लगाया जायेगा. साथ ही घर में रहने के लिए यात्रियों से वचन भी लिया जायेगा.
अवधि पूरी होने के बाद परीक्षण कराया जायेगा. यदि परिणाम सकारात्मक पाया जाता है, तो यूके के यात्रियों को निर्धारित कोविड-19 अस्पताल सेवेन हिल्स और अन्य यात्रियों को उपचार के लिए जीटी अस्पताल भेज दिया जायेगा.
क्वॉरेंटिन किये जाने से विदेशी दूतावास और परामर्शदाता समान्य कार्यालय में काम करनेवाले अधिकारियों को छूट दी गयी है. दूतावास में काम करनेवाले अधिकारियों को वंदे भारत मिशन के तहत दिशा-निर्देशों में छूट के लिए आवेदन करना होगा.
यह दिशा-निर्देश अगले आदेश तक यूके, दक्षिण अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूरोपीय देशों से मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचनेवाले सभी यात्रियों के लिए लागू किया गया है.