Sundergarh News: अगर आपके वाहन में मल्टी टोंड हॉर्न लगा है और आप इसका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सावधान हो जायें. आंचलिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ), सुंदरगढ़ ने इसके खिलाफ अभियान छेड़ने की घोषणा कर दी है. दरअसल इस तरह के हॉर्न का इस्तेमाल करने पर सीएमवीआर रुल-1989 के 119 के तहत कार्रवाई हो सकती है. लिहाजा सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए इस अभियान को शुरू किया जायेगा. वाहनों की चेकिंग के दौरान हेलमेट व अन्य दस्तावेजों के साथ ही मल्टी टोंड हॉर्न की भी जांच की जायेगी. जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी. इसमें जुर्माना से लेकर अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है. गौरतलब है कि शहर की सड़कों पर अलग-अलग तरह के तेज आवाज वाले हॉर्न अक्सर सुनायी देते हैं. कुछ वाहन चालक तो लोगों के करीब जाकर अचानक हॉर्न बजा देते हैं, जिससे हादसे की आशंका बन जाती है. वहीं सड़क से आने-जाने वाले बुजुर्ग, महिलाओं, बच्चों, मरीज व गर्भवती महिलाओं को भी इस तरह की ध्वनि से चिड़चिड़ापन होता है. यह हॉर्न स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है. इन सभी पहलुओं को देखते हुए इस पर कार्रवाई कर वाहन चालकों पर नकेल कसने की कवायद शुरू हो रही है. जिसके लिए सभी तैयारियां की जा रही है.
वाहन चालक पर लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना
आरटीओ की ओर से एक वाहन चालक को प्रेशर हॉर्न इस्तेमाल करते पकड़ा गया है तथा उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही दो अन्य वाहनों को पकड़कर उनके हॉर्न खुलवाये गये हैं. बताया गया कि यह अभियान नियमित रूप से चलेगा.10 हजार तक जुर्माना का है प्रावधान
सुंदरगढ़ आंचलिक परिवहन अधिकारी परशुराम साहू ने कहा कि लोगों से शिकायत मिलने के बाद हमने यह पहल की है. हम भी महसूस कर रहे हैं कि इससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है. इससे अक्सर दुर्घटनाएं भी होती हैं. नाफरमानी पर 10 हजार रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है