Rourkela News: राउरकेला के रघुनाथपल्ली थाना में एक व्यक्ति ने उसकी नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है. पीड़ित नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर पुलिस राजन श्रीवास्तव नामक एक कारोबारी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी है. नाबालिग के परिजनों के मुताबिक, राजन नाबालिग के पिता का दोस्त था, जिसे वह चाचा कहती थी. उन्होंने बताया कि राजन श्रीवास्तव का शहर के अलावा दिल्ली में भी कारोबार है. परिजनों के अनुसार, दो साल से नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया जा रहा था. राजन को रिश्ते का अंकल बताते हुए पीड़िता और उसके परिजनों ने आरोप लगाया है कि अलग-अलग तरह के लालच देकर वह नाबालिग का शोषण कर रहा था.
गोल्ड कैश नाम से चलाता है कारोबार
आरोपी सिविल टाउनशिप का निवासी है तथा गोल्ड कैश नामक व्यवसायिक संस्था के जरिये कारोबार करता है. इसकी शाखाएं राउरकेला से लेकर दिल्ली तक फैली हैं. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस राजन के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाल रही है. उसके खिलाफ पुराने मामले होने की आशंका पुलिस को है.
पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज
पानपोष एसडीपीओ उपासना पाढ़ी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर रघुनाथपल्ली थाना में मामला दर्ज किया गया है. चूंकि पीड़िता नाबालिग है, इसलिए पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है. मामले की जांच चल रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. मामला दर्ज करने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें छापेमारी में जुट गयी हैं. आरोपी अकसर राउरकेला और दिल्ली के बीच आना-जाना करता है.
जाजपुर : नाबालिग से बलात्कार के आरोप में 60 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार
ओडिशा के जाजपुर जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार के आरोप में 60 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने रविवार को इसकी जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलपुर इलाके की है. लड़की की मां की ओर से मंगलपुर थाना में दर्ज करायी गयी शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय कक्षा नौ की छात्रा आरोपी की किराने की दुकान पर गयी थी, जहां उसने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया. उन्होंने बताया कि इसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति मौके से भाग गया. शिकायत में कहा गया है कि नाबालिग की मां ने उसे दुकान के फर्श पर बेहोशी की हालत में पड़ा पाया. मंगलपुर थाना की प्रभारी निरीक्षक चिन्मयी साहू ने कहा कि हमने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है और उसकी मेडिकल जांच एवं अन्य औपचारिकताओं के बाद उसे अदालत में पेश किया जायेगा.
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