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झारसुगुड़ा : मवेशियों को सड़क पर छोड़ा, तो लगेगा पांच हजार रुपये तक जुर्माना

झारसुगुड़ा नगरपालिका क्षेत्र में मवेशियों को सड़कों से दूर रखने के लिए प्रशासन ने शुक्रवार को मंथन किया. इस दौरान मवेशियों को सड़क पर छोड़ने वाले मालिकों पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया.

झारसुगुड़ा. झारसुगुड़ा नगरपालिका अंतर्गत आनेवाली सड़कों पर मवेशियों के विचरण से हो रहे हादसों को देखते हुए जिला प्रशासन ने इसके समाधान का प्रयास शुरू किया है. जिलाधीश अबोली सुनील नरवाणे के निर्देश पर नगरपालिका व प्राणी चिकित्सालय के द्वारा संयुक्त रूप से बेहेरामाल स्थित नवदास ऑडिटोरियम में एक कार्यशाला आयोजित की गयी. नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी दिलीप मोहंती की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में लावारिस घूमने वाले मवेशी कैसे सड़क पर आ रहे हैं और क्या करने से सड़क पर नहीं आयेंगे, इस पर विस्तार से चर्चा की गयी.

पशु मालिकों को किया जायेगा जागरूक

जिला प्रशासन की एक टीम 27 जुलाई से पांच दिनों तक घर-घर जाकर पशु मालिकों को समझायेगी कि वे मवेशियों को बाहर सड़क पर ना छोडें. साथ ही गाय के कान पर नगरपालिका की ओर से विशेष नंबर लिखा जायेगा. यह नंबर गाय मालिक के घर की बाहरी दीवार पर भी लिखा जायेगा. जिससे सड़क में घूमने वाली गाय के कान का नंबर देख उसके मालिक का पता लगाया जायेगा. हिदायत के बाद पहली बार गाय के सड़क पर घूमते पकड़े जाने पर मालिक से जुर्माना के तौर पर दो हजार रुपये वसूले जायेंगे. वहीं दूसरी बार तीन व तीसरी बार पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जायेगा. अगर इसके बाद भी मालिक ने गाय को सड़क पर छोड़ा, तो नगरपालिका उक्त गाय को उठाने के साथ मालिक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगी. उन्होंने बताया की घर-घर जाने वाली टीम में आशकर्मी, आंगनबाड़ी, वार्ड ऑफिसर, प्रधान निरीक्षक, स्वच्छ साथी सहित पार्षद शामिल रहेंगे. उक्त कार्यशाला का संचालन नगरपालिका के सफाई निरीक्षक मदनानंद सेठ ने किया. बैठक में नगरपाल रानी हाथी, जिला प्राणी चिकित्सक डॉ दयासागर दुरियां सहित वार्ड ऑफिसर व प्राणी चिकित्सालय के अधिकारी उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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