Rourkela News: स्मार्ट सिटी में जो लोग नये मकान बना रहे हैं, उनके लिए राउरकेला नगर निगम (आरएमसी) से योजना और फिर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त करना जरूरी है. अगर यह सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा. राउरकेला नगर निगम के आयुक्त सह शहर के अतिरिक्त जिलापाल (एडीएम) आशुतोष कुलकर्णी ने गुरुवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उक्त बातें कही. श्री कुलकर्णी ने बताया कि शहर में बिना योजना के ही नये आवास बनाये जाने की शिकायतें हमें मिली हैं.
ओडिशा सरकार ने 2020 में किया था अनिवार्य
वर्ष 2020 में, ओडिशा सरकार ने एक नियम पारित किया था, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में बनाये जा रहे नये घरों के लिए संबंधित विभाग से योजना की अनुमति लेना आवश्यक कर दिया गया था. इसके अलावा पिछले दिसंबर में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि बगैर योजना के बने मकानों और भवन को बिना ऑक्यूपेंसी प्रमाणपत्र के बिजली और पानी कनेक्शन नहीं दिये जा सकते. इसे ध्यान में रखते हुए आरएमसी के प्रशासक और सुंदरगढ़ जिलापाल ने नियम लागू किया है. इस नियम के अनुसार, एक फरवरी 2025 से नगरपालिका क्षेत्र यानी राउरकेला महानगर निगम क्षेत्र में बनने वाले नये मकानों के मालिकों को राउरकेला महानगर निगम के अंतर्गत योजना शाखा से योजना की अनुमति लेनी होगी. यह योजना महानगर निगम के पोर्टल के माध्यम से भी बनायी जा सकती है. योजना लेने के बाद मकान मालिक मकान का निर्माण करायेंगे और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद संबंधित मकान मालिक राउरकेला नगर निगम से ऑक्यूपेंसी प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगे. संबंधित विभाग तब तक बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं देंगे, जब तक कि मकान मालिक द्वारा टीपीडब्ल्यूडीएल (विद्युत विभाग) और वॉटको (जल आपूर्ति विभाग) को ऑक्यूपेंसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करते. इसलिए राउरकेला महानगर निगम क्षेत्र में जो लोग नये मकान बना रहे हैं, उन्हें अपने मकान का निर्माण प्लानिंग के अनुसार ही करना होगा.
‘सब चलता है’ से करें परहेज
श्री कुलकर्णी ने बताया कि यह नियम केवल नये मकान के निर्माण पर ही लागू होगा. इसका मतलब यह है कि यह उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जो अपने मकान के ऊपर दो या तीन मंजिला बना रहे हैं. आयुक्त ने कहा कि जो लोग सोचते हैं कि वे बगैर प्लानिंग के घर बना लेंगे और फिर समय रहते सब कुछ मंजूर हो जायेगा, अब ऐसा नहीं हो पायेगा. शहरी क्षेत्रों के अनियोजित विकास के कारण सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश हैं कि बिना योजना के मकान बना रहे लोगों को बिजली और पानी का कनेक्शन न दिया जाये. इसलिए आरएमसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वे महानगर निगम से योजना एवं ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त करें तथा बिजली और पानी का कनेक्शन करा लें. अन्यथा, टीपीडब्ल्यूडीएल और वाटको उन्हें बिजली और पानी के कनेक्शन देने से इन्कार कर देंगे और नगर निगम संबंधित मकानों को ध्वस्त करने के लिए कदम उठायेगा.ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को लेकर प्रमुख बातें
-ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मकान या कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण पूरा होने के बाद जारी किया जायेगा-मकान निर्माण के दौरान दिया जायेगा अस्थायी कनेक्शन-निर्माण से पहले निगम के योजना विभाग से लेनी होगी स्वीकृति-2019 से राउरकेला विकास प्राधिकरण की जगह आरएमसी को बनाया गया है शहर के 40 वार्डों की प्लानिंग अथॉरिटी-ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए सुजोग (sujog) पोर्टल में करना होगा आवेदन-अगर फायर सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं हुआ, तो इसकी एनओसी भी नहीं मिलेगी-अब तक 86 मकान मालिकों को जारी की जा चुकी है नोटिस-ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए लोग ले रहे हैं आवेदनपत्र-ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए किसी फर्जीवाड़े की बात सामने आयी, तो होगी कानूनी कार्रवाईडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है