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12 साल की आदिवासी मासूम से दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

12 साल की आदिवासी नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए संबलपुर पॉस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. वहीं 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

बामड़ा, बामड़ा प्रखंड के महुलपाली थाना अंचल में 12 साल की आदिवासी नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए संबलपुर पॉस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. वहीं 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जानकारी के अनुसार, तीन नवंबर, 2019 को जब घर में पीड़िता अकेली थी, उसी समय गांव के दबंग व्यक्ति खिरोद चौधरी ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. पिता-माता के घर लौटने पर नाबालिग ने सारी बात बतायी. पीड़िता के माता-पिता ने आरोपी खिरोद के घर जाकर पूछा, तो उनके साथ गाली-गलौज कर भगा दिया गया था. जिससे पीड़िता की मां रंभावती कालो ने महुलपाली थाना जाकर लिखित शिकायत दर्ज करायी थी. महुलपाली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था. 20 नवंबर, 2019 को कोर्ट में पहली सुनवाई हुई थी. करीब साढ़े चार साल बाद तीन मई, 2024 को पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश आरएल पंडा ने पक्ष-प्रतिपक्ष की गवाहों को सुनने और प्रमाण और दस्तावेजों को ध्यान में रखकर आरोपी खिरोद चौधरी को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 20 हजार रुपया जुर्माना भरने का आदेश दिया. पीड़िता की ओर से सरकारी वकील बसंत मिश्र ने पैरवी थी. इस केस में तत्कालीन कुचिंडा एसडीपीओ राजकिशोर मिश्र और पुलिस टीम ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए काफी मेहनत की थी. मिश्र वर्तमान राउरकेला में एडिशनल एसपी हैं. उनसे संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि पीड़िता और उनकी माता को न्याय मिला है. आरोपी बहुत ही प्रभावशाली और दबंग था और अपने गुर्गों के माध्यम से पीड़िता के परिजनों, गवाहों को डरा-धमका कर और प्रलोभन देकर प्रभावित करने का प्रयास किया था. मिश्र ने कहा आरोपी को सजा मिलने से गरीब और आम लोगों के मन में पुलिस और न्यायालय पर भरोसा बढ़ेगा. पीड़िता को न्याय मिलने से मुझे खुशी है.

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