सुंदरगढ़. सुंदरगढ़ नगरपाल चुनाव में अनियमितता का मामला जिला हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस चुनाव की पराजित प्रतिद्वंद्वी नीनिमा पटेल की ओर से दायर याचिका को नगरपाल तान्या मिश्र ने रद्द करने के लेकर जिला कोर्ट में आवेदन किया था. लेकिन जिला कोर्ट ने आवेदन को नामंजूर कर दिया था. लेकिन बाद में जिला कोर्ट ने हाइकोर्ट के निर्देशानुसार इस पर कार्रवाई कर नगरपाल के खिलाफ अनियमितता के मामले को खारिज कर दिया है. विदित हो कि इस चुनाव में पराजित प्रत्याशी निनिमा पटेल ने विजेता उम्मीदवार तान्या मिश्र पर हलफनामा में गलत जानकारी देने. संपत्ति से संबंधित जानकारी छिपाने समेत अन्य अनियमितता का आरोप लगाकर जिला कोर्ट में उनके चुनाव को असिद्ध घोषित करने की याचिका दायर की थी. कोर्ट में आवेदनकारी निनिमा की ओर से छह साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था. लेकिन 13 मार्च, 2023 को नगरपाल ने निनिमा की अर्जी को खारिज करने की अपील की थी. गत 17 मार्च, 2023 को इस पर कोर्ट में सुनवाई हुई थी. निनिमा पटेल की आेर से वकील सुबोध पाणिग्राही व मो. अकरम तथा नगरपाल तान्या मिश्र की आेर से वकील सुकांत महापात्र ने दलील दी थी. जिसमें दो घंटे तक बहस के बाद जिला जज ने नगरपाल तान्या के आवेदन को खारिज कर दिया था तथा मार्च 29, 2023 को अपना साक्ष्य रखने को कहा था. इसके खिलाफ तान्या मिश्र ने हाईकोर्ट की शरण ली थी. हाइकोर्ट ने निनिमा पटेल द्वारा दाखिल मामले के अनुसार प्रमाण न रहने से जिला कोर्ट से उसे आधार कर सुनवाई करने को कहा था.इसे लेकर गत पांच सितंबर को जिला कोर्ट में सवाल-जवाब हुआ था. जिसके बाद जिला कोर्ट ने गत 20 सितंबर को नगरपाल के खिलाफ अनियमितता के इस मामले को खारिज कर दिया है.वहीं दूसरी आेर इसके प्रतिवाद में निनिमा पटेल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है.
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